Indigo Flight overbooked: फ्लाइट टेकऑफ होने के बाद खड़ा नजर आया पैसेंजर, प्लेन की वापस कराई गई लैंडिंग

Indigo Flight overbooked:
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Indigo Flight overbooked: इंडिगो की फ्लाइट में मंगलवार को एक पैसेंजर टेकऑफ के बाद प्लेन में खड़ा नजर आया।
Indigo Flight overbooked: इंडिगो फ्लाइट में ओवरबुकिंग के कारण प्लेन में खड़े नजर आया पैंसेंजर। मुंबई से वाराणसी जाने वाली फ्लाइट को वापस टर्मिनल पर लाना पड़ा। जानिए पूरी खबर।

Indigo Flight overbooked:भारतीय ट्रेनों के जनरल डिब्बों में भीड़ और धक्का मुक्की आम बात है। हाल ही में एक इंडिगो फ्लाइट में भी एक ऐसा ही अनोखा मामला सामने आया। मंगलवार (21 मई) को मुंबई से वाराणसी की एक इंडिगो फ्लाइट में भी ओवरबुक होने का मामला सामने आया। इसकी वजह से एक यात्री फ्लाइट में खड़ा नजर आया। यहां तक कि फ्लाइट ने टेकऑफ करने के बाद भी पैसेंजर्स के प्लेन में खड़े नजर आए। इसके बाद यात्रियों की शिकायत पर प्लेन को एयरपोर्ट पर वापस लैंड कराया गया।श्

मुंबई एयरपोर्ट पर पेश आया यह वाकया
यह वाकया मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार की सुबह सामने आया। सुबह करीब 8 बजे फ्लाइट टेकऑफ होने के बाद एक क्रू मेम्बर ने पैसेंजर को प्लेन के आखिरी में खड़ा देखा। इसके बाद उसने तुंरत पायलट को इसकी जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद प्लेन को टर्मिनल पर वापस लाया गया। एक यात्री ने बताया कि इस पूरी अफरा-तफरी में प्लेन को डेस्टिनेशन के वापस टेकऑफ करने में करीब एक घंटे की देरी हो गई।

एयरलाइन ने इस गड़बड़ी के लिए मांगी माफी
बता दें कि आम तौर पर एयरलाइंस फ्लाइट में सीटें खाली ना रह जाएं इस डर से सीटें ओवरबुक कर लेती हैं। ऐसे में इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि मुंबई से वाराणसी जा रही फ्लाइट संख्या 6E 6543 के बोर्डिंग प्रोसेस में गड़बड़ी सामने आई। एक स्टैंडबाई पैसेंजर को एक रिजर्व्ड सीट अलाॅट कर दिया गया था। इस वजह से प्लेन को टेकऑफ होने में थोड़ी देरी हुई। हम अपने ऑपरेशनल प्रोसेस को मजबूत बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हम खेद प्रकट करते हैं।

क्या कहता है ओवबुक्ड पैसेंजर्स के लिए नियम‍?
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) की ओर से ऐसे पैसेंजर्स के लिए नियम बनाए गए हैं। अगर एयरलाइंस वैलिड टिकट वाले पैंसेंजर्स को बोर्डिंग करने से रोकती है तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। डीजीसीए के सिविल एविएशन रेगुलेशन 2016 के मुताबिक, अगर कोई एयरलाइन ऐसे पैंसेजर को एक प्लेन के उड़ान भरने के निर्धारित समय के एक घंटे के भीतर वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था कर देती है तो उस पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

हालांकि, वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था करने में अगर 24 घंटे से ज्यादा की देरी होती है तो एयरलाइन को बेसिक किराया का 200% साथ ही एयरलाइन फ्यूल चार्ज समेत अन्य खर्चों के मद में वसूले गए किराए के लिए अधिकतम 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

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