IGL Row: रणवीर अल्लाहबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत; विदेश जाने के लिए वापस मिला पासपोर्ट

Supreme Court orders return of passport to Ranveer Allahbadia after Indias Got Latent row
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सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया
Ranveer Allahbadia: इंडिया गॉट लेटेंट में अपनी विवादित टिप्पणी के चलते यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया बुरे फंसे थे। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है।

India Got Latent Controversy: यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया को काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करने के लिए अपना पासपोर्ट वापस लेने की अनुमति दे दी। अब इलाबादिया विदेश यात्रा कर सकेंगे।

बता दें, कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' में रणवीर के विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी जिसके बाद इलाहाबादिया पर देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था।

इस मामले में असम और महाराष्ट्र सरकारों ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' मामले में इलाहबादिया के खिलाफ जांच पूरी कर ली है। जिसके बाद कोर्ट में जवाब देने के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यूट्यूबर का पासपोर्ट वापस करने का निर्णय लिया है। पीठ ने इलाहाबादिया से कहा कि वह अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए महाराष्ट्र साइबर पुलिस ब्यूरो से संपर्क करें।

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहबादिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ से यह भी कहा कि वह उनके रणवीर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने और अगली सुनवाई पर उन्हें एक स्थान पर लाने के उनके अनुरोध पर विचार करेगी।

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क्या है रणवीर अल्लाहबादिया का विवाद?
18 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना के लोकप्रिय यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए इलाहाबादिया को फटकार लगाई थी और उनके विदेश जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही उन्हें उस सुनवाई के दौरान अपने पॉडकास्ट के किसी भी नए एपिसोड को स्ट्रीम न करने के लिए भी कहा गया।

माता-पिता की इंटिमेसी को लेकर टिप्पणी करने के कारण अल्लाहबादिया को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। विवाद कानूनी लड़ाई में बदल गया और शो को बंद करना पड़ा। 3 मार्च को इस मामले में सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने इलाहाबादिया को 'नैतिकता और शालीनता' बनाए रखने की हिदायत देते हुए अपने पॉडकास्ट 'द रणवीर शो' की स्ट्रीमिंग जारी रखने की अनुमति दी थी।

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