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दिल्ली हाईकोर्ट में चेक बाउंस मामले की सुनवाई के दौरान राजपाल यादव भावुक हो गए। कोर्ट ने भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने से इनकार करते हुए सख्त रुख अपनाया।

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: दिल्ली हाईकोर्ट में चेक बाउंस मामले की सुनवाई के दौरान अभिनेता राजपाल यादव को झटका लगा। कोर्ट ने बकाया रकम चुकाने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय देने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर भुगतान करना है तो देरी क्यों हो रही है।

कोर्ट ने जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव के रवैये पर नाराजगी जताई। जज ने कहा कि उनके बयान और हलफनामे में विरोधाभास है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहे हैं, जिससे मामला और उलझ रहा है।

राजपाल यादव हुए भावुक

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए राजपाल यादव भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वे पहले ही काफी आर्थिक नुकसान झेल चुके हैं और पांच फ्लैट बेच चुके हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया, “मुझे पांच बार और जेल भेज दें, मैं भावुक नहीं हूं।”

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कितनी है बकाया रकम

शिकायतकर्ता पक्ष के अनुसार, कुल रकम का बड़ा हिस्सा अभी भी बाकी है। लगभग 7.75 करोड़ रुपये बकाया बताए गए हैं। इससे पहले करीब 2 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं।

समझौते की कोशिश

कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश भी की। संकेत दिया गया कि अगर कम समय में 6 करोड़ रुपये दिए जाएं तो मामला सुलझ सकता है। शिकायतकर्ता इसके लिए तैयार भी दिखा, लेकिन अंतिम सहमति नहीं बन पाई।

क्या है पूरा मामला

यह मामला साल 2010 का है, जब फिल्म बनाने के लिए राजपाल यादव ने एक प्राइवेट कंपनी से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म फ्लॉप होने के बाद वे समय पर पैसा नहीं लौटा सके। उनके दिए चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हुई।

फैसला सुरक्षित

फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सभी की नजरें कोर्ट के आखिरी फैसले पर टिकी हैं।

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