SEBI Circular: अब ATM की तरह डीमैट अकाउंट भी ब्लॉक या फ्रीज करा सकेंगे निवेशक, इस तारीख से लागू होगा नियम

SEBI DEMAT
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डीमैट अकाउंट्स के मिस यूज होने की शिकायतें सेबी को मिल रही थीं। जिसके बाद बाजार नियामक ने नए नियम बनाकर खाताधारकों को राहत दी है।

SEBI New Circular: अगर आपके डीमैट अकाउंट में कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है को आप एटीएम या क्रेडिट कार्ड की तरह उसे तत्काल फ्रीज या ब्लॉक करा सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने वाले खाताधारकों को यह सुविधा आगामी 1 जुलाई से मिलेगी। इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शुक्रवार को नया सर्कुलर जारी किया है।

SEBI एक्सचेंज के नियमों को और ज्यादा कारगर बनाने के लिए 1 अप्रैल, 2024 को नई गाइडलाइन भी जारी करेगा। बता दें कि शेयर बाजार में निवेश करने या ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अब तक देश में 12 करोड़ से ज्यादा डीमैट खाते ओपन हो चुके हैं।

क्या है सेबी का नया सर्कुलर?
बाजार नियामक SEBI के सर्कुलर के मुताबिक, नए फ्रेमवर्क के मुताबिक, डीमैट खातों में कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर अकाउंट होल्डर्स स्वेच्छा से अपने अकाउंट्स से ऑनलाइन ट्रेडिंग एक्सेस को ब्लॉक या फ्रीज करा सकते हैं। यह सुविधा ब्रोकर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम (ISF) स्टॉक एक्सचेंज और सेबी साथ मिलकर उपलब्ध कराएंगी। सेबी ने यह सुविधा 1 जुलाई 2024 से लागू करने के निर्देश स्टॉक एक्सचेंज को दिए हैं।

ATM ब्लॉक कराने जैसी सुविधा मिलें: सेबी
सेबी की ओर से कहा गया है कि कई बार इन्वेस्टर्स यह शिकायत करते हैं कि उनके खातों में संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। ऐसी स्थिति में इन खातों को तुरंत ब्लॉक या फ्रीज कराने की जरूरत महसूस होती है। जैसा कि एटीएम और क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कराने के लिए उपभोक्ताओं को सुविधा मिलती है। इसके इतर सेबी ने एक्सचेंज ब्रोकर्स के पास पड़े हुए क्लाइंट्स के फंड की निगरानी के लिए समुचित व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया है।

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