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Income Tax Return: ई-फाइलिंग पोर्टल पर वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए दाखिल आईटीआर में विसंगतियां सामने आई हैं। अब टैक्सपेयर्स के पास अपडेट रिटर्न दाखिल करने का भी ऑप्शन है।  

Income Tax Return: अगर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त इसमें कुछ खामियां छूट गई हैं तो अब आयकर विभाग (IT Department) ने करदाताओं को सुधार का मौका दिया है। सोमवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई। इसमें कहा गया है कि कुछ टैक्सपेयर्स के आयकर रिटर्न (Income Tax Return), थर्ड पार्टी लाभांश और इंटरेस्ट इनकम की जानकारी में गलतियां सामने आई हैं। ऐसे में करदाताओं को इनमें सुधार के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in पर इंतजाम किए हैं।

2021-22 और 2022-23 के ITR में गलतियां 
आयकर विभाग ने ब्याज (Interest Income) और लाभांश आय (Dividend Income) को लेकर थर्ड पार्टी से मिली जानकारी और ITR फाइलिंग में कुछ गलतियां मिली हैं। जानकारी दी गई है कि कई मामलों में टैक्सपेयर्स ने ITR भी दाखिल नहीं किया। फिलहाल ई-फाइलिंग पोर्टल पर वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए दाखिल आईटीआर में विसंगतियां पाई गईं। 

टैक्सपेयर्स को भेजे जा रहे हैं SMS और ई-मेल 
ऐसे में आयकर विभाग की ओर से करदाताओं को अपनी गलतियां सुधारने का मौका दिया गया है। ताकि वे अपनी प्रतिक्रिया ई-फाइलिंग पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in पर भर सकें। CBDT ने यह भी बताया कि आयकर विभाग की ओर से टैक्सपेयर्स को SMS और ई-मेल के जरिए भी गलतियों को लेकर सूचित किया जा रहा है।

अपडेट रिटर्न दाखिल करने का भी है ऑप्शन 
सीबीडीटी के सर्कुलर के मुताबिक, जो करदाता गलतियों को लेकर स्थिति साफ नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें इनकम को कम दिखाने के लिए अपडेट आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए। केंद्रीय कर बोर्ड ने बताया कि अभी जो विसंगतियां सामने आई हैं, उनका विवरण पोर्टल पर 'ई-सत्यापन' टैब में मिलेगा।

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