नगर पालिका संशोधन 2025: जनता का अधिकार या राजनीतिक रणनीति? देखें सबसे बड़ी बहस
MP विधानसभा में नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2025 पास। अब अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करेगी। क्या यह जनहित का फैसला या सियासी दांव? वीडियो में देखें पूरी बहस।
Nagar Palika Bill: मध्य प्रदेश विधानसभा में नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2025 सर्वसम्मति से पारित हो गया है। इस विधेयक के अंतर्गत अब नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार का कहना है कि यह फैसला स्थानीय निकायों में लोकतंत्र को मजबूत करेगा और जनता को नेतृत्व चुनने का सीधा अधिकार देगा।
गौरतलब है कि कमलनाथ सरकार ने प्रत्यक्ष प्रणाली को समाप्त कर दिया था, जिसके बाद अध्यक्ष का चुनाव चुने हुए पार्षदों के द्वारा किया जाता था। लेकिन अब एक बार फिर पुरानी व्यवस्था लागू हो गई है। विधेयक को विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में पेश किया और विशेष बात यह रही कि पूरा विपक्ष भी इस फैसले के समर्थन में खड़ा रहा।
इसी मुद्दे पर INH और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉ. हिमांशु द्विवेदी ने विशेष चर्चा की। बहस में शामिल रहे-
- भाजपा के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया
- वरिष्ठ पत्रकार पवन देवलिया
- नीरज महाराज, अ. नया परिषद नरसिंहपुर (भाजपा)
- अतुर सिंह लोधी, अ. नया परिषद भेड़ाघाट (कांग्रेस)
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