व्यासजी के तहखाने को खतरा: वकील विष्णु शंकर का दावा- ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने जा रहे लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे, याचिका दाखिल

Gyanvapi Vyas Ka Tehkhana: वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि 31 जनवरी को वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने व्यासजी के तहखाने में पूजा का अधिकार दिया था। उस दिन के बाद से तहखाने को ध्वस्त करने की साजिश रची जा रही है।

Updated On 2024-03-05 08:38:00 IST
31 साल बाद गुरुवार तड़के ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा की गई।

Gyanvapi Vyas Ka Tehkhana: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत में एक याचिका दायर की है। जिसमें 'व्यासजी के तहखाने' की रक्षा करने की अपील की गई है। तहखाने में वाराणसी अदालत के आदेश के बाद हिंदू पक्ष पूजा पाठ कर रहा है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया है कि नमाज पढ़ने जा रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा तहखाने को तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। 

छत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश
वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि 31 जनवरी को वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने व्यासजी के तहखाने में पूजा का अधिकार दिया था। उस दिन के बाद से तहखाने को ध्वस्त करने की साजिश रची जा रही है। हर दिन वहां तमाम लोग नमाज करने पहुंच रहे हैं, ताकि छत को नुकसान पहुंचाया जा सके और पूजा रोकी जा सके। 

उन्होंने कहा कि हमने पहले एक आवेदन दायर किया है। वाराणसी के जिला न्यायाधीश हमने कहा है कि तहखाने की छत से नमाजियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा मरम्मत का काम सेट सेलर में किया जाना चाहिए ताकि अदालत द्वारा आदेश दिया गया 'पूजा' बिना किसी बाधा के चल सके।

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हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी मुस्लिम पक्ष की याचिका
एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद की मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने के अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 

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