नेहा सिंह राठौर को झटका: PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में अग्रिम जमानत खारिज

कोर्ट ने जांच में सहयोग न करने के कारण यह फैसला सुनाया है, जिसके बाद पुलिस अब उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।

Updated On 2025-12-06 12:20:00 IST

यह फैसला नेहा राठौर के लिए एक बड़ा कानूनी झटका है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है।

लखनऊ : लोकप्रिय भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश विरोधी माने जाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

यह फैसला नेहा राठौर के लिए एक बड़ा कानूनी झटका है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है।

कोर्ट ने विवेचना में असहयोग को आधार माना

न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की एकल पीठ ने अग्रिम जमानत याचिका को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता नेहा सिंह राठौर ने विवेचना में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही हैं।

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस द्वारा कई बार समन भेजे जाने के बावजूद उन्होंने अपना बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया, जो जांच प्रक्रिया में बाधा डालने के समान है।

पहले भी खारिज हो चुकी हैं याचिकाएं

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि यह मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एक खंडपीठ तक जा चुका है। उनकी वह याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी।

लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज यह FIR सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री का अपमान करने और कथित तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में देश में नफरत फैलाने के आरोपों से संबंधित है।

पुलिस को अब गिरफ्तारी का अधिकार

अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के साथ ही, लखनऊ पुलिस को अब नेहा सिंह राठौर के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई करने का पूर्ण कानूनी अधिकार मिल गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, गायिका की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

वहीं, नेहा सिंह राठौर के कानूनी सलाहकार अब आगे की राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रहे हैं।


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