SBPPU Pune Play controversy: नाटक में सीता के किरदार को सिगरेट पीते दिखाया, प्रभु राम का भी आपत्तजनिक चित्रण, 6 अरेस्ट

SBPPU Pune Play controversy: पुणे के सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में भगवान राम और सीता का मजाक उड़ाने वाले एक नाटक का मंचन किया गया। नाटक में राम के किरदार को माता सीता को सिगरेट पीते दिखाया गया है। इस मामले में पुलिस ने नाटक के लेखक और डायरेक्टर समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Updated On 2024-02-03 17:01:00 IST
पुणे के सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में भगवान राम का मजाक उड़ाने वाले नाटक का मंचन करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

SBPPU Pune controversial Play: पुणे के सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी (SBPPU) में एक विवादास्पद नाटक के मंचन के बाद पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP)की पुणे यूनिट के चीफ हर्षवर्धन् हरपुडे ने शनिवार को इस संबंध में चर्तुश्रिंगी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में शनिवार को एक्टिंग स्टूडेंट्स समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 

नाटक में भगवान राम का उड़ाया गया मजाक
जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ( Savitribai Phule Pune University) के ललित कला केंद्र के प्रमुख डॉ प्रवीण दत्तात्रेय भोले, नाटक के राइटर भावेश पाटिल, डायरेक्टर जय पेढ़नेकर और एक्र प्रथमेश सावंत, ऋषिकेश दलवी, यश चिखाले शामिल हैं। इस नाटक में भगवान राम और सीता का मजाक उड़ाया गया है। नाटक के एक दृश्य में सीता का किरदार निभाने वाले अभिनेता सिगरेट पीते और राम का किरदार निभा रहे शख्स को उसकी मदद करते हुए दिखाया गया है। 

क्या है नाटक का विषय?
नाटक को रामलीला में काम करने वाले कलाकारों के जीवन को दिखाया गया है। हालांकि, इस नाटक को लिखने वाला ललित कला केंद्र का ही स्टूडेंट हैं। इसके बावजूद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई। इस नाटक में इस्तेमाल किए गए संवाद को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। भगवान राम के किरदार को आपत्तिजनक ढंग से चित्रित किया गया है, जिसमें उनके किरदार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है।

IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ
आपत्तिजनक नाटक के मंचन से जुड़े लोगों पर इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 295 ए के तहत धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने, धारा 294 के तहत अश्लील अभिनय और गाना गाने, धारा 143 के तहत गैरकानूनी ढ़ंग से एक जगह जुटने, धारा 147 के तहत दंगा भड़काने, धारा 149 और 323 के तहत किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने और सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्‍ट्स एक्ट (COTPA)2003 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

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