महाराष्ट्र चुनाव: अजित गुट की NCP को बड़ा झटका, छगन भुजबल के भतीजे समीर ने छोड़ी पार्टी; निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से एनसीपी (अजित पवार) गुट के नेता समीर भुजबल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। समीर भुजबल एनसीपी मुंबई के अध्यक्ष थे।

Updated On 2024-10-24 19:39:00 IST
अजित गुट की NCP को बड़ा झटका, छगन भुजबल के भतीजे समीर ने छोड़ी पार्टी; निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव।

Maharashtra Assembly Election 2024 : महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी महायुति गठबंधन में बगावत हो गई है। एनसीपी (अजित पवार गुट) के नेता समीर भुजबल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। समीर भुजबल एनसीपी मुंबई के अध्यक्ष थे।

समीर नांदगांव विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकने जा रहे हैं। दरअसल, महायुति में सीट शेयरिंग के मद्देनजर नांदगांव सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास है और शिंदे पहले ही वहां से मौजूदा विधायक सुहास कांडे को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। इस पैसले से समीर भुजबल नाराज हैं। 

समीर भुजबल ने पार्टी पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा, "लगभग एक साल पहले आप सब लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे मुंबई अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम बेहद प्रतिकूल स्थिति में हैं। संगठन को मजबूती से खड़ा किया गया। इसमें हमने जिलाध्यक्ष से लेकर बूथ तक संगठन खड़ा किया, लेकिन नांदगांव में स्थिति बहुत खराब है।

पिछले पांच वर्षों में इस विधानसभा क्षेत्र का वातावरण और यहां के नागरिक काफी प्रदूषित हो गए हैं। इस संबंध में नांदगांव के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नागरिकों की बैठक हुई। नांदगांव में नागरिकों की बढ़ती मांग के मद्देनगर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। मैं NCP के मुंबई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं।"

बता दें कि एनसीपी ने बुधवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। पार्टी ने पहली लिस्ट में 38 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पार्टी अध्यक्ष अजित पवार बारामती, छगन भुजबल येओला और दिलीप वाल्से पाटिल अम्बेगांव से चुनाव लड़ेंगे।

अजित दादा को SC से राहत, अपने ने दिया झटका
इससे पहले, अजित पवार के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई थी। दरअसल, अदालत ने 'घड़ी' चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर गुरुवार को फैसला सुनाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजित गुट की एनसीपी को 'घड़ी' का इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।

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