OBC आरक्षण विवाद: वकील बोले- सरकार 13% होल्ड पद बहाल करना चाहती है, SC ने पूछा रोका किसने?
MPPSC में 27% OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा – “आपको किसने रोका है?” सरकार ने 13% होल्ड पदों को रिलीज करने का समर्थन किया।
27% OBC आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार से पूछा – आपको रोका किसने है
OBC Reservation Latest Update: मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण से जुड़ा बड़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (22 जुलाई) को इस मामले पर सुनवाई हुई। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) में चयनित OBC वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दाखिल कर उन 13% पदों को अनहोल्ड किए जाने की मांग की गई, जिन्हें सरकार ने रोक रखा है।
सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों ने कहा कि वे भी 27% आरक्षण के क्रियान्वयन के पक्ष में हैं और इस होल्ड को हटाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि हमने कब रोका है? कानून का पालन करने से किसने मना किया है?
एडवोकेट वरुण ठाकुर ने बताया, मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अध्यादेश पहले ही समाप्त हो चुका है। उसने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे मामलों में आरक्षण बढ़ाने के संबंध में अंतरिम आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है।
27% ओबीसी आरक्षण विवाद क्या है?
मध्य प्रदेश सरकार ने सितंबर 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी कर सरकारी नौकरियों में ओबीसी कोटे के 13% पद (27 % में से) होल्ड पर रखने के आदेश दिए थे। ओबीसी अभ्यर्थियों के वकील वरुण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस आदेश गैरकानूनी बताया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था।
शिवम गौतम केस क्या है?
शिवम गौतम नामक एक याचिकाकर्ता ने मई 2022 को MP हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 27% ओबीसी आरक्षण को गैर कानूनी बताते हुए इस पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण के क्रियान्वयन पर स्टे लगा दिया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से शिवम गौतम खारिज कर दी गई, लेकिन राज्य सरकार ने इसके बाद भी 27% ओबीसी आरक्षण बहाल नहीं किया।
FAQ
Q1. मध्यप्रदेश में क्या OBC को 27% आरक्षण मिल रहा है?
A. नहीं, तकनीकी और कानूनी कारणों से अभी सभी पदों पर 27% आरक्षण लागू नहीं हो पाया है। 13% पद होल्ड पर हैं।
Q2. सुप्रीम कोर्ट में क्या नया हुआ?
A. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब वह आरक्षण के पक्ष में है, तो 13% पदों को अनहोल्ड क्यों नहीं किया?
Q3. MP सरकार का स्टैंड क्या है?
A. सरकार ने कोर्ट में माना कि होल्ड आदेश गलत है और वह इसे हटाने के पक्ष में है।
Q4. अब आगे क्या होगा?
A. सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होनी है। इसमें अंतिम आदेश आ सकता है।
Q5. 27% आरक्षण का कानूनी आधार क्या है?
A. मध्यप्रदेश विधानसभा ने 27% OBC आरक्षण का विधेयक 2019 में पारित किया था।