Railway Safety Alert: रेल लाइन के किनारे पतंगबाजी करना पड़ेगा भारी, पकड़े जाने पर भुगतनी होगी ये सजा

मकर संक्राति के साथ ही इन दिनों पतंगबाजी का शौक पूरे जोरों पर है। ऐसे में रेलवे की ओर रेललाइन आसपास पतंगबाजी नहीं करने सलाह दी है। अगर कोई व्यक्ति पतंगबाजी करते पकड़े गए तो दो साल जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

Updated On 2026-01-10 09:20:00 IST

भोपाल। मकर संक्राति के साथ ही इन दिनों पतंगबाजी का शौक पूरे जोरों पर है। ऐसे में रेलवे की ओर रेललाइन आसपास पतंगबाजी नहीं करने सलाह दी है। अगर कोई व्यक्ति पतंगबाजी करते पकड़े गए तो दो साल जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दरअसल मप्र के इंदौर सहित अन्य जगहों पर रेल लाइन के आस-पास पतंग उठाते समय हादसे की घटना सामने आई है। इसके बाद भोपाल रेल मंडल ने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि निशातपुरा,भोपाल व आरकेएमपी रेलवे ट्रैक के ऊपर से जा रहे 25 हजार वोल्ट के बिजली तार में पतंग और चाइनीज मंझे के फंसने से फाल्ट की घटनाएं होने की संभवाना होती है। ऐसे में कई बार फाल्ट के चलते ट्रेन रोकनी पड़ सकती है। इसे देखते हुए रेल प्रशासन ने धरपकड़ के लिए अभियान शुरू किया गया है।

डीआरएम ने दिए पेट्रोलिंग के निर्देश

डीआरएम ने पेट्रोलिंग के निर्देश दिए हैं। इसके तहत खासतौर पर निशातपुरा,भोपाल स्टेशन व आरकेएमपी स्टेशन के आस-पास स्थित बस्ती के पास पतंग उड़ाने वालों के रोकथाम के लिए रेल सुरक्षा बल तथा विद्युत (टीआरडी) विभाग द्वारा नियमित रूप से पेट्रोलिंग कराई जाएगी। रेल खंड पर नजर रखने तथा सावधानियों के पालन हेतु कर्मचारियो को निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि रेल ट्रैक के आसपास यदि कोई व्यक्ति पतंग उड़ाते पकड़ा जाता है तथा इससे रेल परिचालन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो उसके विरुद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 174 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

दो वर्ष सजा का प्रावधान

रेल परिचालन में व्यवधान पैदा करने पर रेलवे अधिनियम की धारा 174 के तहत मुकदमा पंजीकृत होगी। इसके तहत दो साल की सजा व जुमार्ने से दंडित करने का प्रावधान है।

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