MP हाईकोर्ट के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन हैं?: शील नागू के फैसलों की आज भी की क्यों होती है चर्चा, जानें A टू Z डिटेल्स

Madhya Pradesh High Court: रोचक फैसले सुनाकर अलग पहचान बनाने वाले न्यायमूर्ति शील नागू अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे। 25 मई से नागू यह जिम्मेदारी संभालेंगे। वर्तमान चीफ जस्टिस रवि मलिमठ 24 मई को रिटायर हो जाएंगे।

Updated On 2024-05-22 18:14:00 IST
Acting Chief Justice Sheel Nagu

Madhya Pradesh High Court: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस रवि मलिमठ 24 मई को रिटायर हो रहे हैं। 25 मई से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस शील नागू होंगे। विधि मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। रवि मलिमठ 14 अक्टूबर 2021 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे।

शील नागू का 1965 को हुआ था जन्म 
जस्टिस शील नागू का जन्म 1 जनवरी 1965 को हुआ था। नागू ने जबलपुर से ही बी. कॉम और एलएलबी की पढ़ाई की। 5 अक्टूबर, 1987 को एक वकील के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। 1987 से 2011 तक मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस की। 27 मई 2011 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए। 23 मई 2013 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। 

इन फैसलों ने शील नागू को दी अलग पहचान 
जस्टिस शील नागू ने रोचक फैसले सुनाकर अपनी अलग पहचान बनाई है। नागू के कई रोचक फैसलों की चर्चा आज भी लोग करते हैं। 18 फरवरी 2020 को ग्वालियर के बड़ौनी थाना क्षेत्र के औरीना में बृजेश पाल के पैर में गोली मार दी थी। हत्या के प्रयास के आरोपी अरविंद पटेल और कमलेश पाल ने जमानत की अर्जी लगाई थी। तब गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थिति थी। जस्टिस नागू ने हाईकार्ट की ग्वालियर बेंच फैसला सुनाते हुए कहा था कि जमानत चाहिए तो अस्पताल में 25 हजार कीमत की एलईडी टीवी लगवाओ। TV भारत या किसी भी देश में हो लेकिन चीन का बना नहीं होना चाहिए। 

जहां घटना की वहां 100-100 पौधे लगाएं 
ग्वालियर में 5 साल पहले 3 दिन में 36 फैसले सुनाए थे। जिन आरोपियों को जमानत दी, उन्हें 100-100 पौधे रोपने का आदेश दिया। आदेश की अनूठी बात यह थी कि आरोपियों को उस जगह पौधे लगाने के लिए कहा था, जहां उन्होंने घटना को अंजाम दिया। आरोपियों  को छायादार और फलदार पौधे लगाने के साथ पौधे की एक साल तक देखरेख करने को भी कहा था। सुरक्षा के लिए ट्री-गार्ड लगाने और नियमित पानी देने का आदेश भी दिया था।

ऐप बनवाया पौधे लगाने की तस्वीर अपलोड करवाई 
जस्टिस नागू ने दो साल पहले जून-जुलाई में 110 जमानत के केस में आरोपियों को पौधे लगाने की शर्त पर राहत दी। जस्टिस नागू के आईटी विभाग से निसर्ग ऐप तैयार करवाया। ऐप को याचिकाकर्ता के मोबाइल में इंस्टॉल करवाया। वह जहां भी पौधे लगाता, उसकी फोटो ऐप में अपलोड करता था। भिंड की गोहद में 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस पर हवाई फायरिंग हुई थी। जस्टिस शील नागू ने दो आरोपियों को इस शर्त पर जमानत दी कि वे स्कूल परिसर के आसपास 100 फलदार पौधे लगाएं और देखरेख करें। 

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