MP की आर्थिक राजधानी में 'जल संकट' : शहरी क्षेत्र जल अभावग्रस्त घोषित, ऐसा करने पर होगी FIR

Indore News: संपूर्ण जिले को जल अभावग्रस्त घोषित के बाद बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति किसी भी जल स्त्रोत या नदी, जलाशय से सिंचाई या औद्योगिक प्रयोजन के लिए पानी का उपयोग नहीं कर सकेगा।

Updated On 2024-03-17 22:12:00 IST
Water crisis

Indore News: इंदौर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने जिले के शहरी एवं ग्रामीण सम्पूर्ण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जिले में लगातार भू-जल की गिरावट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत सम्पूर्ण जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर 18 मार्च 2024 से 30 जून 2024 तक प्रतिबंध लगा रहेगा। 

आदेश का पड़ेगा प्रभाव
संपूर्ण जिले को जल अभावग्रस्त घोषित के बाद बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति किसी भी जल स्त्रोत या नदी, जलाशय से सिंचाई या औद्योगिक प्रयोजन के लिए पानी का उपयोग नहीं कर सकेगा। कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी की अनुज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति, संगठन, उपकरण नलकूप खनन नहीं करा सकता। घरेलू उपयोग के अलावा पानी का उपयोग नहीं होगा। होता है तो जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग की होगी। संबंधित राजस्व, पुलिस एवं नगर निगम के अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीन जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगी अथवा नलकूप खनन/बोरिंग का प्रयास करेगी उन मशीनों को जप्त कर संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र में एफ.आई.आर दर्ज करा सकेंगे।

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