लोकायुक्त की नियुक्ति पर नेता प्रतिपक्ष के सवाल: सरकार को पत्र लिखकर अधिसूचना निरस्त करने की मांग, जानें क्या चाहते हैं सिंघार
Umang Singhar on Lokayukta appointment: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लोकायुक्त नियुक्ति की नियमावली बताते हुए कहा, इसमें मुझसे परामर्श ही नहीं लिया गया।
Umang Singhar on Lokayukta appointment: मध्य प्रदेश में जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह को नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। मोहन यादव सरकार ने 9 मार्च की रात इसे लेकर अधिसूचना जारी किया था, लेकिन यह नियुक्ति विवादों में घिरती दिख रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अधिसूचना निरस्त किए जाने की मांग की है। कहा, सरकार ने इसमें विधि संगत प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
लोकायुक्त एक महत्वपूर्ण पद है। इस की नियुक्ति में असंवैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई है। तत्काल लोकायुक्त की नियुक्ति समारोह को रोका जाए एवं नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाए।
— Umang Singhar (@UmangSinghar) March 10, 2024
सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम असंवैधानिक है।
मेरा मुख्यमंत्री @CMMadhyaPradesh जी से अनुरोध है कि… pic.twitter.com/6SpGtt8TlE
विधि संगत तरीका अपनाने की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को पत्र लिखकर 9 मार्च 2024 को जारी अधिसूचना निरस्त कर पुन: विधि संगत तरीका अपनाने की मांग की है। कहा, सरकार इस अवैध कार्य पर मेरी मौन स्वीकृति जनहित के खिलाफ होगी।
...मप्र को मिले ईमानदार और निष्पक्ष लोकायुक्त
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, मप्र की जनता और अपने कर्तव्यों के प्रति मैं संकल्पित और प्रतिबद्ध हूं। मैंने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि लोकायुक्त नियुक्ति की प्रकिया पुनः विधि अनुसार संपादित की जाए। ताकि, मप्र को एक विद्वान, विधि विशेषज्ञ, ईमानदार और निष्पक्ष लोकायुक्त प्राप्त हो सके।
पीसीसी अध्यक्ष ने भी उठाए थे सवाल
मप्र में लोकायुक्त का कार्यकाल 6 साल का होता है। अभी जस्टिस एनके गुप्ता लोकायुक्त हैं। इनका कार्यकाल अक्टूबर 2023 में समाप्त हो चुका है। जिसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने प्रेसवार्ता कर सरकार से सवाल भी पूछा था कि मप्र को नए लोकायुक्त कब मिलेंगे।