MPPSC PRE Exam-2023 पर हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश: मेंस परीक्षा को लेकर सस्पेंस, प्री-रिजल्ट पर कोई कमेंट नहीं

जबलुपर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश PSC मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को विशेषज्ञ की रिपोर्ट मांगी है। सवालों के उत्तर पर कमेंट किया न मेन्स में अन्य उम्मीदवारों के बैठने पर।

Updated On 2024-02-26 17:41:00 IST
High Court order on MPPSC preExam-2023

High Court order on MPPSC preExam-2023: जलबपुर हाईकोर्ट ने मप्र लोक सेवा आयोग (MPPSC) की राज्य सेवा परीक्षा-2023 विवाद पर सुनवाई करते हुए औपचारिक आर्डर जारी किया है। साथ ही लोक सेवा आयोग के सचिव (प्रबल सिपाहा) को विशेषज्ञ कमेटी की पूरी डिटेल लेकर उपस्थित 12 मार्च को उपस्थिति होने के लिए आदेशित किया है।

दरअसल, MPPSC की राज्य सेवा परीक्षा-2023 के प्रारंभिक प्रश्न-पत्र के तीन विवादित सवालों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता अभ्यर्थी आनंद यादव के अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने बताया, फ्रीडम ऑफ प्रेस से जुड़े एक सवाल पर हाईकोर्ट ने विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट तलब की थी, जिस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, लेकिन इस पर नाराजगी जताते हुए एमपी पीएससी के सचिव को तलब किया गया था। 

कोर्ट केस के चलते मेन्स परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मदीवारों में असमंजस की स्थिति बन गई है। मेन्स परीक्षा तय समय पर होगी या फिर इसका नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा। कुछ तारीख बढ़ाए जाने की भी मांग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि तारीख बढ़ जाएगी तो तैयारी का मौका मिल जाएगा। मामले में अब तक स्पष्ट आदेश नहीं आया। इसलिए डेट बढ़ने की उम्मीदें कम ही हैं। 

विवादित तीन सवालों पर जब तक कोई आर्डर जारी आ जाता और रिजल्ट संशोधित कर जारी करने का आदेश नहीं दिया जाता। तब तक तय समय 11 मार्च से ही मेन्स शुरू होना तय है। हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग के पास रिव्यू पिटीशन लगाने का भी अधिकार है। ऐसे में मेन्स के बढ़ने की संभावना नहीं है। 

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