MP News: बिजली का बिल जमा नहीं करने पर शस्त्र लाइसेंस होगा निरस्त, कंपनी का एक्शन

MP News: राजधानी भोपाल के औद्योगिक नगर में इन दिनों शस्त्र लाइसेंसी धारकों वाले उपभोक्ताओं पर विद्युत विभाग की ओर से संकट की स्थिति बनी है।

Updated On 2024-08-22 11:39:00 IST
बिल जमा नहीं करने पर शस्त्र लाइसेंस होगा निरस्त

MP News: मध्य प्रदेश में बिजली विभाग ने एक और अनोखी पहल करते हुए अब ऐसे उपभोक्ताओं जिनके पास शस्त्र लाइसेंस है और वह बिजली का बिल नहीं जमा कर रहे हैं, उनके लाइसेंस निरस्त करने की योजना बना ली है। इसके साथ ही बिजली चोरी जैसी समस्याओं को लेकर विभागीय एक्शन लिया जा रहा है।

भारी भरकम बिल बकाया
राजधानी भोपाल के औद्योगिक नगर में इन दिनों शस्त्र लाइसेंसी धारकों वाले उपभोक्ताओं पर विद्युत विभाग की ओर से संकट की स्थिति बनी है। अब शासन द्वारा उन बकायदार उपभोक्ताओं के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे, जिनके ऊपर बिजली कंपनी का भारी भरकम बिल बकाया है।

कंपनी का नोड्यूज अब जरूरी
इसके साथ ही जो उपभोक्ता बिजली चोरी कर रहे हैं उनके भी शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। इसके साथ ही  शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए भी बिजली कंपनी का नोड्यूज अब जरूरी है। बता दें कि, नगर में आर्म्स डीलर लाइसेंस एवं  शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति एवं नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से नोड्यूज प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

कलेक्टर के माध्यम से कार्रवाई
विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गृह विभाग, मप्र शासन के आदेश के अनुसार कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे  शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जिनके द्वारा बकाया विद्युत बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, साथ ही ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जो अनाधिकृत बिजली का उपयोग अथवा बिजली चोरी करते पाए जाएंगे उनके आर्म्स डीलर लाइसेंस और शस्त्र लाइसेंस को जिला कलेक्टर के माध्यम से निरस्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। इससे लोगों में हलचल मच गई है।

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