मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2025: MP में बिजनेस के लिए मिलेगा 2 करोड़ तक का लोन, ऐसे करें आवेदन
जानिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2025 के तहत कैसे पाएं 2 करोड़ तक की वित्तीय सहायता। एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।"
MP Yuva Udyami Yojana
MP Yuva Udyami Yojana: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2025 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को 10 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के बेरोजगार युवा अपने उद्यम शुरू करें और रोजगार सृजन में योगदान दें। इसके लिए सरकार मार्जिन मनी, ब्याज अनुदान और गारंटी फीस जैसी सुविधाएं देती है।
आयु सीमा
आवदेन करने वाले की न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है।
शैक्षणिक योग्यता
न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए।
आय सीमा
कोई आय सीमा निर्धारित नहीं, लेकिन परिवार उद्योग या व्यापार क्षेत्र में स्थापित न हो।
वित्तीय सहायता का विवरण
मार्जिन मनी सहायता
सामान्य वर्ग: परियोजना लागत का 15% (अधिकतम ₹12 लाख)
बीपीएल श्रेणी: परियोजना लागत का 20% (अधिकतम ₹18 लाख)
ब्याज अनुदान
सामान्य वर्ग: 5% प्रति वर्ष
महिला उद्यमी: 6% प्रति वर्ष
(अधिकतम 7 साल तक, ₹5 लाख प्रतिवर्ष तक)
गांरटी फीस: CGTMSE के अनुसार 7 साल तक
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड, पैन कार्ड
- शैक्षणिक प्रमाणपत्र
- परियोजना रिपोर्ट
- आय प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ
इस योजना के माध्यम से युवा उद्यमी अपने व्यवसाय को शुरू करने और बढ़ाने के लिए पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ब्याज पर सब्सिडी देकर आर्थिक बोझ को कम करती है।
ऐसे करें आवेदन
- आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in पर जाएं।
- नया यूज़र बनने के लिए "Sign Up" करें।
- लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन शुल्क भुगतान कर सबमिट करें।
- आवेदन सफल होने के बाद प्रिंट आउट निकाल लें।