MP के लाखों पेंशनर्स के लिए खुशखबरी: हाईकोर्ट का आदेश; सरकार को देना होगा ब्याज समेत वेतनवृद्धि का लाभ
हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी आखिरी साल की वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी गई थी, उन्हें अब वह लाभ मिलेगा और इसके साथ ही उन्हें 1 मई 2023 से 7% वार्षिक ब्याज के साथ पूरा बकाया भी चुकाया जाएगा।
MP News: मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी आखिरी साल की वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी गई थी, उन्हें अब वह लाभ मिलेगा और इसके साथ ही उन्हें 1 मई 2023 से 7% वार्षिक ब्याज के साथ पूरा बकाया भी चुकाया जाएगा।
हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी आखिरी साल की वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी गई थी, उन्हें अब वह लाभ मिलेगा और इसके साथ ही उन्हें 1 मई 2023 से 7% वार्षिक ब्याज के साथ पूरा बकाया भी चुकाया जाएगा।
हाईकोर्ट का आदेश
यह फैसला हाईकोर्ट में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, भोपाल द्वारा दायर की गई याचिका के बाद आया है। याचिका में कहा गया था कि कई कर्मचारियों को रिटायरमेंट से ठीक पहले की वेतनवृद्धि नहीं दी गई, जबकि वे इसके पूरी तरह से पात्र थे।
कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वेतनवृद्धि केवल सेवा में रहते हुए दी जा सकती है। कोर्ट ने साफ कहा कि यदि कोई कर्मचारी सेवा में रहते हुए एक साल पूरा करता है, तो वह उस वेतनवृद्धि का हकदार है, चाहे वह उस साल रिटायर ही क्यों न हो।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 6 हफ्तों के भीतर सभी पात्र पेंशनर्स को बकाया राशि ब्याज समेत दी जाए। अगर तय समय में भुगतान नहीं हुआ, तो यह अदालत की अवमानना मानी जाएगी, जिससे सरकार को गंभीर कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।
लाखों पेंशनर्स को मिलेगा लाभ
इस आदेश के बाद अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उन सभी पेंशनर्स की पहचान करे जिन्हें यह लाभ नहीं मिला और बिना किसी देरी के भुगतान सुनिश्चित करे। प्रशासनिक तौर पर यह कार्य चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन न्यायपालिका का यह सख्त रुख बुजुर्गों के हक में एक अहम कदम माना जा रहा है।