MP Govt Leave Rules 2025: एमपी में पुरुष कर्मचारियों को मिलेगा 15 दिन पितृत्व अवकाश, जानें नए नियम

कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी मिलते ही एमपी के लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

Updated On 2025-08-19 16:38:00 IST

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 

MP Govt Leave Rules 2025: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए अवकाश (Leave) नियमों को केंद्र सरकार के समान कर दिया है। यह फैसला मंगलवार, 19 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

इस कदम से प्रदेश के कर्मचारियों को अब वही अवकाश सुविधाएं मिलेंगी, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्राप्त हैं। आइए जानते हैं, इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों को क्या-क्या नए लाभ मिलेंगे।

अवकाश नियमों में हुए बड़े बदलाव

1. प्रसूति और सरोगेसी अवकाश (Maternity & Surrogacy Leave)

महिला कर्मचारियों को अब 6 महीने का प्रसूति अवकाश मिलेगा। यह सुविधा सरोगेसी पर भी लागू होगी। इस कदम से महिला अधिकारियों को कार्य और परिवारिक जीवन में बेहतर संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।

2. पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)

प्रदेश में पहली बार पुरुष कर्मचारियों के लिए 15 दिनों का पितृत्व अवकाश लागू किया गया है। इसका उद्देश्य पुरुष कर्मचारियों को नवजात शिशु और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर देना है।

3. सिंगल पेरेंट्स के लिए अवकाश

जो कर्मचारी अकेले अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उन्हें भी अब विशेष अवकाश सुविधा मिलेगी। यह निर्णय सिंगल पेरेंट्स के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।

4. दिव्यांग कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश

दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को विशेष छूट दी गई है। वे आवेदन करने के बाद भी लचीले नियमों के तहत अवकाश ले सकेंगे।

कर्मचारियों को मिलने वाले नए अवकाश लाभ

केंद्रीय नियमों के तहत अवकाश: अब एमपी कर्मचारी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों जैसी छुट्टियों का लाभ उठा सकेंगे।

विशेष छूट: कर्मचारियों की जरूरत के अनुसार अतिरिक्त सहूलियतें दी जाएंगी।

स्वास्थ्य अवकाश: कर्मचारियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए मेडिकल लीव का प्रावधान।

सामाजिक कार्यों के लिए अवकाश: समाजसेवा और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु छुट्टी का अधिकार।

कैबिनेट बैठक में लगी मुहर

कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी मिलते ही एमपी के लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। खासकर पुरुष कर्मचारियों के लिए पितृत्व अवकाश और महिला कर्मचारियों के लिए 6 महीने की मैटरनिटी लीव सबसे अहम बदलाव हैं।

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