हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का बड़ा फैसला: 3 महीने में मिलेगा आवेदन शुल्क का रिफंड, डिजिटल और पारदर्शी बनेगी प्रक्रिया
आवेदक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए उन्हें बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करना होगा। इस कदम से आवेदकों को बिना किसी परेशानी के उनका पैसा वापस मिल सकेगा।
हरियाणा हाउसिंग बोर्ड 3 महीने में करेगा आवेदन शुल्क का रिफंड।
हरियाणा हाउसिंग बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विभिन्न आवास योजनाओं के आवेदकों को उनकी जमा राशि वापस करने का निर्णय लिया है। यह उन योजनाओं के लिए है जो किसी कारणवश रद्द कर दी गई थीं या बंद हो चुकी हैं। यह फैसला डिफेंस और बीपीएल/ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के आवेदकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। बोर्ड ने इस प्रक्रिया को प्राथमिकता पर रखा है ताकि आवेदकों को जल्द से जल्द और पारदर्शी तरीके से उनका पैसा वापस मिल सके।
रिफंड प्रक्रिया हुई पूरी तरह से डिजिटल
फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि आवेदकों को उनका पैसा वापस करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। इसके लिए पीएमएस पोर्टल (PMS Portal) का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी पात्र आवेदकों को अगले तीन महीनों के भीतर उनकी जमा राशि रिफंड कर दी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि रिफंड की प्रक्रिया परेशानी मुक्त और समय पर हो।
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा
• ऑफलाइन आवेदन : आवेदक अपने संबंधित दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम हरियाणा हाउसिंग बोर्ड संपदा कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सहायता शिविर भी लगाए गए हैं।
• ऑनलाइन आवेदन : सबसे पहले, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://hbh.gov.in/PMS पर जाएं। वेबसाइट पर 'लॉगिन' विकल्प पर क्लिक करें। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपके मोबाइल पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) आएगा। OTP दर्ज करने के बाद आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। अपनी प्रोफाइल में उस योजना की जानकारी भरें, जिसके लिए आपने आवेदन किया था। सभी जानकारी सबमिट करने के बाद आपका रिफंड आवेदन पूरा हो जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होने में 3 महीने का समय लग सकता है।
इन योजनाओं के लिए मिलेगा रिफंड
• सेक्टर 75/76: EWS/BPL योजना
• सेक्टर 81 फेज-I: EWS/BPL योजना
• सेक्टर 81 फेज-II: EWS/BPL योजना
• सेक्टर 39: EWS/BPL योजना
• सेक्टर 65 टाइप A & B: डिफेंस योजना
• सेक्टर 56 टाइप A & B: डिफेंस योजना
• सेक्टर 70: EWS/BPL योजना
• सेक्टर 88: EWS/BPL योजना
यह कदम आवेदकों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे उन्हें लंबे समय से अटकी हुई राशि वापस मिल सकेगी। यह बोर्ड की ओर से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक सकारात्मक प्रयास है।
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