Punjab Haryana High Court: विधवाओं के लिए करवाचौथ अनिवार्य करने की मांग, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना

Punjab Haryana High Court: पंचकूला के रहने वाले एक व्यक्ति ने करवा चौथ को उत्सव घोषित करने की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिस पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।

Updated On 2025-01-24 14:11:00 IST
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट।

Punjab Haryana High Court: हरियाणा के रहने वाले एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में करवा चौथ को लेकर याचिका दाखिल की है। व्यक्ति ने याचिका के जरिये करवा चौथ को उत्सव घोषित करने की मांग उठाई है। याचिका में कहा गया है कि विधवा, तलाकशुदा सभी महिलाओं के लिए करवा चौथ को अनिवार्य कर देना चाहिए।  इस पर नाराजगी जताते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है।

याचिकाकर्ता ने क्या कहा ?

याचिकाकर्ता की पहचान पंचकूला के रहने वाले नरेंद्र कुमार मल्होत्रा के रूप में हुई है। नरेंद्र कुमार ने हाईकोर्ट से अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को आदेश दिया जाए कि विधवा, तलाकशुदा या सहमति संबंध में रहने वाली महिलाओं के लिए करवाचौथ अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर कोई इस  नियम का विरोध करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में शामिल करना चाहिए, इसके लिए व्यक्ति को दंड दिया जाए। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से कहा है कि इस पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को आदेश दिया जाए।

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हाईकोर्ट ने याचिका पर क्या कहा ?

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का विरोध करते हुए कहा कि यह एक सामाजिक मुद्दा है, जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट का कहना है कि कानून बनाने का काम विधायिका का होता है, न्यायपालिका का नहीं। कोर्ट का कहना है कि उनका काम केवल कानून में भेदभाव, त्रुटि, अन्याय आदि की स्थिति में नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उसने उनका कीमती समय बर्बाद किया है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए  नरेंद्र कुमार पर 1 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट का कहना है कि पीजीआई पुअर पेशेंट रिलीफ फंड में नरेंद्र कुमार को जुर्माना राशि जमा करनी पड़ेगी। 

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