Chandigarh Mayor Election को लेकर हाईकोर्ट ने प्रशासन से मांगी रिपोर्ट, 23 जनवरी को होगी सुनवाई

चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए 6 फरवरी की तारीख तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज शनिवार को सुनवाई हुई।

Updated On 2024-01-20 16:25:00 IST
चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी।

Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए 6 फरवरी की तारीख तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज शनिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि चुनाव में 18 दिन की देरी स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके साथ ही प्रशासन को जल्द से जल्द चुनाव को लेकर जवाब देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 26 जनवरी से पहले यह चुनाव आवश्यक है अन्यथा हाई कोर्ट को आवश्यक आदेश जारी करना पड़ेगा।

23 जनवरी को सुनवाई की डेट तय

इस दौरान प्रशासन के वकील ने अदालत को बताया है कि 22 तारीख को अयोध्या में होने वाली राम लला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और इसके बाद 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होने के कारण चुनाव कराना संभव नहीं है। इसलिए 6 फरवरी को चुनाव की तारीख रखी गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन नगर निगम सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने 6 फरवरी को चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसी नोटिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष अदालत पहुंचा हुआ है। कोर्ट ने दलील सुनने के बाद 23 जनवरी को सुनवाई की डेट तय की। साथ ही प्रशासन को जल्दी चुनाव कराने को लेकर डिटेल रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए।

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पहले 18 जनवरी को होना था चुनाव

बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव 18 जनवरी को होना था। लेकिन मतदान से आधे घंटे पहले पीठासीन अधिकारी के बीमार होने की वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया था। इसके बाद कांग्रेस और आप के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस के साथ धक्कामुक्की भी हुई थी। जिसके बाद आप और कांग्रेस के 50 से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हालांकि चुनाव टालने खिलाफ मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुरुवार को ही चुनाव करवाने की मांग की थी। 

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