Election : होम डिस्ट्रिक व तीन साल या इससे अधिक समय से जमे अधिकारियों को छोड़नी पड़ेगी कुर्सी, मुख्य सचिव ने मांगें सेल्फ डिक्लेरेशन

30 जून 2024 को इससे पहले एक स्थान पर तीन साल पूरे करने वाले अधिकारियों को नहीं मिलेगी वहीं पोस्टिंग की अनुमति

Updated On 2024-01-17 14:43:00 IST
लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव का प्रतिकात्मक फोटो

Lok Sabha Elections। लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा में अभी कुछ समय शेष हो, परंतु राजनीतिक दलों व भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियों शुरू कर दी है। चुनाव से पहले अपनी सक्रियता दिखाने के लिए नेता फील्ड में उतर चुके हैं, राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पर दल बदलने का सिलसिला भी देशभर में शुरू हो चुका है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने भी अपनी गतिविधियां शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए हरियाणा सरकार के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों या सम्बन्धित अधिकारियों को स्थानांतरण या नियुक्ति संबंधी मामलों में आयोग के निर्देशों की अनुपालना करते हुए निर्धारित प्रारूप में उद्घोषणा (डिक्लेरेशन) देने के निर्देश दिए है।

सभी विभागाध्यक्षों को जारी किए पत्र

मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, विभागाध्यक्षों, पुलिस महानिदेशक, मंडलायुक्तों तथा उपायुक्तों को जारी एक पत्र में कहा गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सीधे तौर पर चुनाव प्रक्रिया से जुड़े ऐसे किसी भी अधिकारी को उसके वर्तमान नियुक्ति वाले राजस्व जिले में रहने की अनुमति नहीं होगी, यदि वह अपने गृह जिले में नियुक्त है। इसके अलावा, यदि किसी अधिकारी ने पिछले चार वर्षों के दौरान तीन वर्ष उसी स्थान पर पूरे कर लिए हैं या 30 जून, 2024 को या इससे पहले उसके तीन साल पूरे हो रहे हैं तो उसे भी उसके वर्तवान नियुक्ति स्थान पर रहने की अनुमति नहीं होगी।

पदोन्नति की भी होगी गणना

उन्होंने बताया कि तीन वर्ष की अवधि की गणना करते समय उस जिले के अन्दर किसी पद पर पदोन्नति की भी गणना की जाएगी। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी या सम्बन्धित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ है, वे अपने सबस्टिट्यूट की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत अपना प्रभार सौंप दें। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में आयोग को 31 जनवरी, 2024 तक अनुपालना रिपोर्ट भेजनी होगी।

Tags:    

Similar News