Haryana Ration Depot License: हरियाणा में राशन डिपो होल्डर लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू, जानें कैसे करें आवेदन

Haryana Ration Depot License: हरियाणा में राशन डिपो होल्डर के लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Updated On 2024-07-31 16:21:00 IST
हरियाणा में राशन डिपो होल्डर लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू।

Haryana Ration Depot License: भारत सरकार गरीब लोगों को राशन डिपो के माध्यम से राशन देती है। इसी के तहत खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग की ओर से हरियाणा में राशन डिपो होल्डर के लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। जो भी हरियाणा निवासी नया राशन डिपो होल्डर बनना चाहता है। वह इसके लिए आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त कर सकता है।

आवेदन करने के लिए योग्यता

राशन डिपो होल्डर लाइसेंस के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। इसके साथ-साथ उसको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, तो वह आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे।

क्या होनी चाहिए आयु सीमा

बता दें कि वर्तमान समय में सभी राशन डिपो पर ऑनलाइन काम किया जाता है। इसलिए कंप्यूटर की योग्यता अनिवार्य रखी गई है। नए राशन डिपो का लाइसेंस लेने के लिए उम्मीदवार हरियाणा का निवासी हो और उसकी उम्र 21 वर्ष से 45 वर्ष तक हो।

कैसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता को अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से नए राशन डिपो के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसकी अंतिम तिथि 8 अगस्त तय की गई है। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली आईडी, हरियाणा का स्थाई निवासी सर्टिफिकेट, इसके साथ शैक्षणिक दस्तावेज जमा कराने होंगे। इसके लिए आवेदनकर्ता 8 अगस्त को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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आवेदन करने के 30 दिन बाद आवेदक को लाइसेंस मिल जाएगा। पहले विभाग उनके दस्तावेजों की जांच करेगा। अधिक जानकारी के लिए आवेदनकर्ता जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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