Haryana News: हरियाणा चुनाव ड्यूटी में लगे 18 रिटर्निंग अधिकारी अयोग्य, ECI ने दिया सख्त कार्रवाई का आदेश

Haryana News: हरियाणा में चुनावों की ड्यूटी में 18 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जिनकी योग्यता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है।

Updated On 2024-09-16 18:04:00 IST
भारत निर्वाचन आयोग।

Haryana News: विधानसभा चुनाव के समय हरियाणा में चुनाव में ड्यूटी कर रहे 18 रिटर्निंग ऑफिसर की योग्यता पर सवाल खड़े हो गए हैं। जिसे लेकर चुनाव आयोग भी अलर्ट हो गया है। बता दें कि इन ऑफिसर की अयोग्य होने की असली वजह 5 साल से कम HCS सर्विस का होना बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) पंकज अग्रवाल का कहना है कि ऑफिसर के ट्रांसफर नियम के तहत होने चाहिए।

5 वर्ष से कम सर्विस वाले अधिकारी तैनात

भारतीय चुनाव आयोग को इस मामले की शिकायत एडवोकेट हेमंत कुमार ने की थी। दरअसल ड्यूटी में 2020 बैच के एचसीएस को रिटर्निंग ऑफिसर को तैनात किया गया है। हरियाणा सरकार का आदेश है 5 वर्ष तक की सर्विस वाले आईएएस को एसडीएम लगाया जाता है जिसे चुनाव ड्यूटी की जिम्मेदारी दी जाती है। जबकि अभी हरियाणा में 2020 बैच के 18 HCS, 5 वर्ष से कम सर्विस वाले अधिकारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। चुनाव आयोग का कहना है शिकायत मिलने के बाद उन्होंने सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है।

इन अधिकारियों की तैनाती पर सवाल

ऑफिसर की चुनाव ड्यूटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं उनमें मोहित कुमार (नारनौंद), हरबीर सिंह (हिसार), ज्योति (इसराना), अमित कुमार- सेकेंड (सोनीपत), मयंक भारद्वाज (बल्लभगढ़), जय प्रकाश (रादौर), रवींद्र मलिक (बेरी) ), प्रतीक हुड्डा (टोहाना), अमित मान (बड़खल), अमित (समालखा), रमित यादव (नांगल चौधरी) अमित कुमार- तृतीय (कनीना), अजय सिंह (कैथल), राजेश कुमार सोनी (घरौंडा) ), अमन कुमार (पेहोवा), गौरव चौहान (पंचकूला), नसीब कुमार (लाडवा) और विजय कुमार यादव (कोसली) के नाम शामिल हैं। इनकी तैनाती को लेकर आयोग में शिकायत भी भेजी गई है।

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एडवोकेट हेमंत कुमार का कहना है कि प्रशासनिक सिद्धांतों का पालन करना जरुरी है। ताकि ट्रांसफर-पोस्टिंग पर किसी प्रकार का कोई सवाल खड़ा न हो। हेमंत कुमार का यह भी कहना है कि अगर HSC कैडर निर्धारण आदेश में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि 5 वर्ष की अधिकारी को ही एसडीओ (सी)/एसडीएम पद के लिए योग्य माना गया है तो इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। 

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