फरलो पर लगेगी लगाम: स्कूल स्टाफ आवागमन को मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज करनी होगी एंट्री

विधानसभा की समिति बजट सत्र में 112 अनुशंसाओं के साथ प्रस्तुत की थी रिपोर्ट। निर्णय व बीईओ, डीईईओ व डीईओ हर माह में 15 विद्यालयों के मूवमेंट रजिस्टर करेंगे चैक

Updated On 2025-10-09 23:49:00 IST

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी।

फरलो पर लगेगी लगाम : हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का सत्र ऊंचा उठाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में सरकारी स्कूलों के शिक्षक व स्टाफ फरलो नहीं मार सकेंगे तथा उन्हें अपना आवागमन का रिकार्ड उन्हें मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज करना होगा। यहीं नहीं, इसमें जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। मूवमेंट रजिस्टर में विद्यालय मुखिया सहित उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर करने होंगे। प्रत्येक माह में कम से कम 15 विद्यालयों के मूवमेंट रजिस्टर को खण्ड शिक्षा अधिकारी से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को चैक करना भी होगा। जिला शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने बताया कि सभी राजकीय विद्यालयों में मूवमेंट रजिस्टर को मेनटेन करवाना सुनिश्चित करवाया जा रहा है।

जवाबदेही करनी हाेगी सुनिश्चित

शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर हरियाणा विधानसभा में गठित ‘विषय समिति’ की 10वीं रिपोर्ट (वर्ष 2024–25) को मार्च–2025 को बजट अधिवेशन के दौरान सदन में प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में माननीय सभापति विषय समिति द्वारा विद्यालय शिक्षा विभाग के लिए 12 अनुशंसाएं दी गई थी। जिसके क्रमांक आठ में अनुशंसा की गई। उक्त अनुशंसा की अनुपालना में राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों (प्राथमिक, मिडिल, उच्च, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पीएमश्री विद्यालय, मॉडल संस्कृति, आरोही मॉडल) में कार्यरत कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक) के आवागमन का रिकार्ड रखने एवं उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मूवमेंट रजिस्टर में कॉलम बनाए गए है।

कॉलम में यह देनी होगी डिटेल

कर्मचारी का नाम, पदनाम, विद्यालय छोड़ने का उद्देश्य–कारण, गंतव्य स्थान का नाम, प्रस्थान करने का समय, विद्यालय में वापिस लौटने का समय, विद्यालय छोड़ने एवं वापिस लौटने पर जमा करवाएं जाने वाले दस्तावेजों का विवरण (यदि कोई है तो), संबंधित कर्मचारी के हस्ताक्षर, विद्यालय मुखिया के टिप्पणी सहित हस्ताक्षर, उच्च अधिकारी (बीईओ/बीआरसी/डीईईओ/डीईओ) के हस्ताक्षर करने होंगे।

मूवमेंट रजिस्टर के रख रखाव के लिए यह आदेश

मूवमेंट रजिस्टर में सभी कर्मचारियों की विद्यालय समय के दौरान गंतव्य स्थान (किसी अन्य कार्यालय/विद्यालय/बाहरी ड्यूटी/ट्रेनिंग एवं व्यक्तिगत आपातस्थिति) पर जाने की बाहरी गतिविधियों को दर्ज / रिकार्ड किया जाएं। यदि किसी दिवस पर कोई कर्मचारी विद्यालय को छोड़कर बाहर नहीं जाता है तो उस स्थिति में भी मूवमेंट रजिस्टर को मेनटेन रखते हुए उस दिवस की गतिविधि से संबंधित पृष्ठ को क्रॉस मार्क किया जाएं।

मुखिया को प्रतिदिन टिप्पणी के साथ करने होंगे हस्ताक्षर

विद्यालय मुखिया द्वारा मूवमेंट रजिस्टर पर प्रतिदिन की गतिविधियों को दर्ज करके, अपनी टिप्पणी सहित हस्ताक्षर भी करने होंगे। जब कोई कर्मचारी विद्यालय समय के दौरान विद्यालय से बाहर जाता है तो इस बारे में संबंधित पत्र/ आदेश की छायाप्रति एवं वापसी में कर्मचारी की गंतव्य स्थान से हाजिरी/उपस्थिति रिपोर्ट प्राप्त की जाए। इस हाजिरी को प्रमाण के तौर पर मूवमेंट रजिस्टर में पेस्ट किया जाए।

निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के भी होंगे हस्ताक्षर

संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में न्यूनतम 15 विद्यालयों के मूवमेंट रजिस्टर चैक किए जाएं। यदि कोई विद्यालय द्वारा मूवमेंट रजिस्टर को प्रोपर मेनटेन नहीं किया जाता तो इस बारे में प्रथम रिपोर्ट जिला मुख्यालय को प्रेषित की जाए। जिला मुख्यालय नियमानुसार इस रिपोर्ट पर 30 दिनों के अंदर आगामी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। मुख्यालय द्वारा किसी भी विद्यालय के मूवमेंट रजिस्टर को रेंडमली चैक किया जा सकता है। उक्त दिशा–निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित विद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 

अगर आपको यह खबर उपयोगी लगी हो, तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें और हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए [haribhoomi.com] के साथ।



Tags:    

Similar News