Loan: हरियाणा में इन लोगों को 50,000 का लोन देगी सरकार, जानें आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया
Scheduled Caste Loan: हरियाणा में अनुसुचित जाति वर्ग को लोन दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी यहां पढे़ं...
हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग को मिलेगा लोन।
Scheduled Caste Loan: हरियाणा सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाई हैं, ताकि हर वर्ग का कल्याण हो सके। इस कड़ी में सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 2 विशेष योजनाएं शुरू की हैं। अनुसूचित जाति (SC) को अपना खुद का रोजगार खोलने का मौका देने के उद्देश्य से हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने योजनाओं की शुरुआत की है। इस योजना की सहायता से SC कैटेगरी के लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 तक लोन ले सकते हैं।
निगम द्वारा सावधिक ऋण योजना और सूक्ष्म वित्त योजना शुरू की गई है। इन दोनों योजनाओं के माध्यम से SC वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। लोन की राशि पर 6.50 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर को लागू किया गया है। अगर तय समय पर लोन का भुगतान कर दिया जाता है, तो ब्याज में 4% तक छूट मिलेगी। 50,000 की लोन राशि पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत यानी 10,000 सब्सिडी दी जाएगी।
क्या रहेंगी योग्यताएं?
- आवेदक को हरियाणा का परमानेंट निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति (SC) वर्ग का होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय पहचान पत्र के अनुसार 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक किसी बैंक या निगम का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- पहचान पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
दोनों मोड में होगा आवेदन
हरियाणा निवास प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जरूरी है। आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में कराया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए जिला अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में आवेदक को फॉर्म भरने के बाद जमा करवाना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट https://hscfdc.org.in/ पर जरुरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।