Haryana Cabinet: हरियाणा में सीएम सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, टीचर ट्रांसफर पॉलिसी समेत इन पर लिया फैसला

Haryana Cabinet Meeting:हरियाणा में सोमवार को सीएम सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। मीटिंग में कर्मचारियों, टीचर्स के वेतन को लेकर फैसले लिए गए, वहीं कुछ नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी।

Updated On 2025-11-03 17:34:00 IST

हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में सीएम सैनी ने लिए फैसले।

Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा में आज 3 नवंबर सोमवार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि 1984 दंगा पीड़ितों के परिवार के एक सदस्य को सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत नौकरी दी देगी।

इसके साथ ही 9 साल से पेंडिंग हरियाणा टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को भी सहमति दी गई। सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी से जोन का कॉन्सेप्ट हटा दिया है, अब शिक्षक अपनी इच्छा से किसी भी स्कूल का चयन कर सकेंगे।

कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि ओवरटाइम करना कर्मचारियों की इच्छा पर निर्भर करेगा। इसके लिए उन्हें सामान्य सैलरी से ज्यादा पैसे मिलेंगे। डेली-वेजेस कर्मचारियों और पार्ट-टाइम कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई है, जिसे अगले साल यानी 2026 जनवरी से लागू किया जाएगा। इसके साथ-साथ पंजाब ग्राम शामलात भूमि नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।

सीएम सैनी का कहना है कि आज बैठक में 14 मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि गांवों में आबादी वाली जगह पर जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उन सभी को मालिकाना हक दिया जाएगा। इसे लेकर ड्रोन से सर्वे करने के बाद कानूनी तौर पर मालिकाना हक दिया जाएगा।

जमीन खरीदने के नियम में संशोधन

बैठक में सरकार की ओर विकास के कामों के लिए जमीन खरीदने के नियम में संशोधन को मंजूरी दी गई। सरकार ने कहा कि अगर कोई जमीन मालिक अपनी जमीन सरकार को देना चाहता है, तो वह खुद या किसी और के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर सहमति दर्ज करवा सकता है। इसकी सभी शर्तें पूरी होने पर उसकी सहमति को सही माना जाएगा।

शहीदों के परिवार के सदस्यों को मिलेगी नौकरी

सीएम सैनी ने कहा कि जो सैनिक युद्ध में शहीद हुए हैं, उनके परिवार के लोगों को पहले नियम के तहत 3 साल के अंदर नौकरी के लिए आवेदन करना होता था, लेकिन अब अगर कोई 3 साल में भी आवेदन नहीं कर पाता है, तो भी उसे नौकरी दी जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद 2001 में 'ऑपरेशन पराक्रम' में शहीद हुए सतीश कुमार के बेटे समीर, 26 जुलाई, 2000 को 'ऑपरेशन रक्षक' (जम्मू-कश्मीर) में शहीद हुए जगदीश के बेटे जंगवीर तक्षक को नौकरी मिल सकेगी।

मजदूरों को मिलेगा नियुक्ति पत्र

सरकार ने मजदूरों की भलाई और उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए 'कारखाना (संशोधन) अध्यादेश, 2025' को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद कारखानों को हर मजदूर को नौकरी देते समय नियुक्ति पत्र देना जरूरी होगा। उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाएं भी मशीनों पर काम कर सकेंगी। हर 3 महीने में ओवरटाइम करने के टाइम को 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया जाएगा।

वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कानून को मंजूरी

हरियाणा दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कानून में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है, लेकिन इस नियम को उन दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं किया जाएगा, जहां पर 20 से कम कर्मचारी काम करते हैं। रजिस्ट्रेशन, बदलाव और दूसरे काम अब सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल से होंगे। इसके अलावा नियम से क्रिमिनल मामले वाले प्रावधान को भी हटाया गया है।

पंचायती जमीन में मिलेगा हिस्सा

सीएम सैनी ने कहा कि पंचायती जमीन में से 5% जमीन उन लोगों को दी जाएगी, जो 60 प्रतिशत से ज्यादा विकलांग हैं। इसी तरह पंचायत की जमीन पर गौशाला बनाने के लिए पशुपालन विभाग, हरियाणा गौ सेवा आयोग को 5100 रुपए प्रति एकड़ हर साल के अनुसार 20 साल के लिए जमीन पट्टे पर दी जाएगी।

इसे लेकर कुछ नियम और शर्ते तय की गई हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल की तरफ से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इंडस्ट्री जोन में उद्योग स्थापित करने के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन से कागजात लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता है। बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज, रणवीर गंगवा, श्याम सिंह राणा, अरविंद शर्मा मौजूद रहे।

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