Punjab and Haryana High Court: मस्जिद से तिरंगा हटाकर फहराया भगवा झंडा, हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत
Punjab and Haryana High Court: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मस्जिद से तिरंगा हटाकर वहां भगवा झंडा फहराने वाले आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले भी सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया था।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
Punjab and Haryana High Court: गुरुग्राम के उटोन गांव में एक मस्जिद से तिरंगा हटाकर उसकी जगह पर भगवा झंडा लगाने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान भगवा झंडा लगाने वाले आरोपी विकास तोमर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी की याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया कि आरोपी विकास तोमर और अन्य आरोपियों के बीच बातचीत से साफ है कि इनके खिलाफ आरोप अस्पष्ट या सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट थे।
कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अपराध की गंभीरता और सार्वजनिक व्यवस्था सांप्रदायिक शांति असर डालते हैं, जिसके कारण इस तरह के अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके कारण उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।
जानकारी के अनुसार, 15 जुलाई को सत्र न्यायालय में भी आरोपी विकास तोमर की अग्रिम जमानत के लिए सुनवाई की गई। सत्र न्यायालय ने भी आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। सत्र न्यायालय के उस आदेश को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी आरोपी विकास की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
आरोपी के वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी कि इस पूरे मामले में विकास तोमर की कोई भूमिका नहीं है। एफआईआर में भी उनका नाम नहीं है। वहीं इस पर सरकारी शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आरोपियों ने इलाके में सांप्रदायिक तनाव बनाने की कोशिश की। आरोपी विकास ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हटाकर, वहां पर भगवा झंडा फहराया। इससे तिरंगे का अपमान हुआ। साथ ही आरोपियों ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की भी कोशिश की।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने विकास तोमर की अग्रिम जमानत वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है।
बता दें कि गुरुग्राम के उटोन गांव के तसव्वर उर्फ शेरा नाम के युवक ने 7 जुलाई को बिलासपुर थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया कि सुबह लगभग 11:15 बजे दो-तीन लोग गांव की सामूहिक ईदगाह की मीनार पर चढ गए। उन्होंने ईदगाह पर लगे तिरंगे झंडे को तोड़-मरोड़कर फेंक दिया और उसकी जगह पर भगवा झंडा लगा दिया। शिकायतकर्ता ने इस प्रकरण की ऑडियो और वीडियो भी पुलिस को दी थी।
तीनों आरोपियों की पहचान सुताना गांव निवासी विकास, राठीवास निवासी विकास और मॉडल टाउन के विक्कल के रूप में हुई। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें जमानत मिल गई। हालांकि विकास तोमर की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। शिकायतकर्ता की मांग है कि विकास तोमर को जल्द गिरफ्तार किया जाए।