Housing Project: गुरुग्राम के इस गांव के हाउसिंग प्रोजेक्ट विस्तार पर मंजूरी समीक्षा जरूरी, NGT का आदेश
Gurugram Housing Project: गुरुग्राम में NGT द्वारा हाउसिंग प्रोजेक्ट विस्तार पर मंजूरी समीक्षा करने का आदेश दिया है।
गुरुग्राम का आवासीय (हाउसिंग) प्रोजेक्ट।
Gurugram Housing Project: गुरुग्राम के सुखराली गांव में एक समूह की आवासीय (हाउसिंग) प्रोजेक्ट पर विस्तार के लिए दी पर्यावरणीय मंजूरी को लेकर समीक्षा की जाएगी। NGT ने आदेश में कहा है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सुखराली गांव की आवास परियोजना के विस्तार पर दी मंजूरी पर समीक्षा करना जरूरी है।
यह फैसला उस वक्त लिया गया जब एनजीटी द्वारा उस मामले की सुनवाई की जा रही थी, जिसमें हरियाणा पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA)ने परियोजना के विस्तार को लेकर पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने वाले फैसले को चुनौती दी थी।
पीठ ने क्या कहा ?
NGT के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और सदस्य विशेषज्ञ A.सेंथिल वेल की पीठ के मुताबिक, NGT ने 2021 में परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव की फिर से जांच करने के लिए एक 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति को बनाया गया था।विशेषज्ञ समिति को अपने निष्कर्ष SEIAA को प्रस्तुत करना था।
पीठ का कहना है कि हरियाणा पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA)का कार्यकाल अब खत्म हो चुका है, वहीं कोई नया प्राधिकरण भी नहीं बनाया गया है। अगर आगे भी SEIAA को नहीं बनाया जाता है, तो इस काम को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध
पीठ ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध करते हुए कहा है कि, वह न्यायाधिकरण के 31 मई, 2021 के आदेश के अनुपालन में पर्यावरणीय मंजूरी पर फिर से विचार करके इसे देने या नहीं देने के साथ ही एक्स्ट्रा शर्तें लगाने के संबंध में उचित आदेश पारित किया जाए। NGT ने आदेश को लेकर 8 हफ्ते का वक्त दिया है, वहीं मामले में अगली सुनवाई के लिए तारीख 30 जनवरी 2026 तय की गई है।
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