Gurugram court: गुरुग्राम में नाबालिग बच्चे से रेप के दोषी को 5 साल की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Gurugram court: गुरुग्राम कोर्ट ने नाबालिग बच्चे से रेप के आरोपी को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर आर्थिक दंड भी लगाया है।

Updated On 2025-09-14 12:25:00 IST

हाशिम बाबा, सलीम पिस्टल और जोया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी। 

Gurugram Court: गुरुग्राम कोर्ट ने नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। बता दें कि अदालत ने आरोपी को दोषी सिद्ध करते हुए 3 साल बाद सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी राजस्थान के चुरू जिले का रहने वाला है।

जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला साल 2023 मई का बताया जा रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर-29 में नाबालिग बच्चे के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था। आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद3 साल तक यह केस चला।

दोनों पक्षों की सुनी दलीलें

अब अदालत ने 3 साल बाद आरोपी को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी। उसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी सिद्ध कर दिया। पुलिस का कहना है कि कोर्ट ने आरोपी को सजा सुना दी है। दूसरे मामलों में भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी।

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