Drink and Drive: गुरुग्राम में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं, हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाएगा डीएल
Drink and Drive in Gurugram: गुरुग्राम में शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए जाने पर अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। दोबारा अपराध करने पर ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है।
ड्रिंक एंड ड्राइव करने पर रद्द हो जाएगा लाइसेंस।
Drink and Drive in Gurugram: गुरुग्राम में शराब पीकर वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं होगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब अगर गुरुग्राम में कोई भी शराब पीकर या किसी अन्य नशे की हालत में वाहन चलाता पाया गया, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। बार-बार अपराध करने पर लाइसेंस हमेशा के लिए भी रद्द किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में पहले से ही ऐसे प्रावधान मौजूद हैं, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये कदम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और मौतों पर रोक लगाने की पहल है। 2025 के पहले 6 महीनों में शहर में 541 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। इसमें 223 लोगों की जान चली गई थी। इन दुर्घटनाओं की एक मुख्य वजह शराब पीकर गाड़ी चलाना बताया गया है। सितंबर तक शराब से जुड़े अपराधों के लिए 5,000 से ज्यादा चालान काटे गए। वहीं साल 2024 में 25,968 और साल 2023 में 5181 लोगों के चालान काटे गए थे।
इस बारे में पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के ज्यादातर मामले वीकेंड में सामने आए। इस दौरान पार्टी हब जैसे सेक्टर 29, साइबर पार्क, एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड और 32 एवेन्यू के पास हुए। इसके कारण पुलिस मॉल माइल, एंबिएंस मॉल, गैलेरिया मार्केट और सेक्टर 29 हुडा मार्केट जैसी जगहों पर तैनात रहती है। हालांकि इस नियम के आने के बाद कहा जा रहा है कि जुर्माना और लाइसेंस निलंबन एक मजबूत निवारक साबित होंगे।
हाल ही में सड़क सुरक्षा मामले में एक बैठक हुई। इस बैठक में उपायुक्त अजय कुमार ने सख्त प्रवर्तन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लाइसेंस निलंबित करने के नियम पहले से मौजूद हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों को रोकने के लिए इन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
जानकारी के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने के पहली बार के अपराधियों पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं। तीन साल के अंदर अगर दोबारा अपराध करता हुआ पाया जाता है, तो 15000 रुपए का जुर्माना और दो साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस को हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है।