Student Harassment: रेवाड़ी में महिला टीचर ने 12वीं के छात्र का किया यौन शोषण, अग्रिम जमानत खारिज, पढ़ें पूरी कहानी

रेवाड़ी की फास्ट ट्रैक कोर्ट भी उसकी याचिका खारिज कर चुकी थी। अदालत से लगातार दो झटके लगने के बावजूद पुलिस अभी तक आरोपित टीचर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। छात्र के पिता ने पुलिस को कई आपत्तिजनक वीडियो सबूत भी सौंपे हैं।

Updated On 2025-06-21 16:49:00 IST

हरियाणा के रेवाड़ी में 12वीं के एक नाबालिग छात्र का यौन शोषण करने के मामले में आरोपित महिला टीचर को पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार 20 जून को उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले, रेवाड़ी की फास्ट ट्रैक कोर्ट भी उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर चुकी थी। अदालत से लगातार दो बार झटका लगने के बावजूद, पुलिस अभी तक आरोपित टीचर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

हाईकोर्ट में चली लंबी सुनवाई

गुरुग्राम के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाने वाली इस महिला टीचर ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। यह याचिका 10 जून 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई थी। 10 जून की सुनवाई के बाद अगली तारीख 18 जून तय की गई, और फिर 20 जून को इस जमानत याचिका पर अंतिम बहस हुई। बहस पूरी होने के बाद, हाईकोर्ट के जज संदीप मौदगिल की कोर्ट ने सबूतों और मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

क्लास वर्क के बहाने घर और होटल ले जाती थी टीचर

यह मामला तब सामने आया जब रेवाड़ी का एक नाबालिग छात्र, जो गुरुग्राम के उसी स्कूल में पढ़ता था जहां यह महिला क्लास टीचर थी, ने अपने पिता को आपबीती सुनाई। टीचर पर आरोप है कि वह छात्र को क्लास वर्क करवाने के बहाने अपने घर बुलाती थी और वहां उसका यौन शोषण करती थी। इसके अतिरिक्त, महिला टीचर पर यह भी आरोप है कि वह नाबालिग छात्र को कई बार होटलों में ले जाकर भी यौन शोषण करती थी। छात्र के पिता ने पुलिस को कई आपत्तिजनक वीडियो सबूत के तौर पर सौंपे हैं, जिनमें टीचर और छात्र आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इन सबूतों की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने आरोपी टीचर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वर्तमान में, आरोपित टीचर फरार है, और पुलिस का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

अलग-अलग जगहों पर किया यौन शोषण

पुलिस के अनुसार, रेवाड़ी के धारूहेड़ा का रहने वाला यह छात्र गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में पढ़ता था। उसकी क्लास टीचर, जो शादीशुदा है और लगभग 35 वर्ष की है, उसे क्लास वर्क पूरा करवाने के बहाने अपने घर बुलाने लगी। यहीं पर महिला टीचर ने नाबालिग छात्र के साथ कथित तौर पर शारीरिक संबंध बनाए।

अपने घर पर पकड़े जाने के डर से, महिला टीचर ने छात्र को होटलों में ले जाना शुरू कर दिया। जून 2024 में, टीचर छात्र को धारूहेड़ा के सेक्टर-6 स्थित एक होटल में ले गई, जहां उसने फिर से छात्र का यौन शोषण किया। इसके बाद, अगस्त और सितंबर 2024 में भी, टीचर उस छात्र को NH-8 स्थित एक होटल में ले गई और वहां भी उसके साथ संबंध बनाए। मामला यहीं नहीं रुका। जब महिला टीचर ने धारूहेड़ा स्थित एक सोसाइटी में अपना नया घर ले लिया, तो वह वहां भी छात्र को बुलाने लगी। नाबालिग छात्र ने आरोप लगाया है कि महिला टीचर ने अपने नए घर में भी कई बार उसका यौन शोषण किया। छात्र का आरोप है कि टीचर उसे अच्छे नंबर दिलाने का लालच देती थी, जिसके कारण उसने परिजनों को इस बारे में कुछ नहीं बताया।

छात्र के पिता ने सौंपे पुलिस को अहम सबूत

छात्र के पिता को किसी तरह इस पूरे मामले का पता चल गया। इसके बाद, उन्होंने 3 मार्च 2025 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के साथ उन्होंने पुलिस को कई वीडियो भी सौंपे। ये वीडियो खुद छात्र ने बनाए थे, जिनमें महिला टीचर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए दिख रही थी। इन वीडियो की जांच करने के बाद, पुलिस ने 13 मार्च 2025 को आरोपित टीचर के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया।

होटल में 'रिश्तेदार' बताकर एंट्री और कैश पेमेंट

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह महिला टीचर मूल रूप से चरखी दादरी की रहने वाली है। जिन होटलों में उसने नाबालिग छात्र के साथ रूम बुक किए थे, वहां वह छात्र को अपना रिश्तेदार बताती थी। साथ ही, वह रूम का भुगतान कैश में करती थी ताकि रिकॉर्ड कम रहे। पुलिस ने संबंधित होटलों के रिकॉर्ड खंगाले हैं, जहां दोनों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। इसके अलावा, पुलिस ने स्कूल रिकॉर्ड से भी यह सत्यापित किया है कि आरोपी महिला उस छात्र की क्लास टीचर थी।

Tags:    

Similar News