Anil Vij के सख्त आदेश: मंत्री विज ने ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग में ट्रांसफर पर लगाई रोक, ऑनलाइन पॉलिसी से ही होंगे तबादले
हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने अपने अधीन आने वाले ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभागों में ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। यह रोक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने तक जारी रहेगी।
हरियाणा के परिवहन, श्रम व ऊर्जा मंत्री अनिल विज।
Anil Vij के सख्त आदेश : हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के तबादलों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। राज्य के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने अधीन तीन प्रमुख विभागों ऊर्जा, परिवहन और श्रम में सभी प्रकार के तबादलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मंत्री विज ने स्पष्ट किया कि यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक इन विभागों में नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पूरी तरह लागू नहीं कर दी जाती। यह निर्णय राज्य सरकार की उस पहल के अनुरूप है, जिसके तहत ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी, तर्कसंगत और डिजिटल माध्यम से संचालित किया जाना है।
ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली की ओर बड़ा बदलाव
हरियाणा सरकार ने हाल ही में ‘ऑनलाइन तबादला नीति’ का नोटिफिकेशन जारी किया था, जो सभी सरकारी विभागों में ट्रांसफर प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की पहल है। इस नीति के तहत अब तबादले बिना किसी सिफारिश, दबाव या भेदभाव के केवल ऑनलाइन पद्धति से होंगे। यह व्यवस्था न केवल कर्मचारी हितों की रक्षा करेगी, बल्कि विभागीय कामकाज में भी पारदर्शिता लाएगी।
नोडल अधिकारियों की तैनाती से शुरू हुआ क्रियान्वयन
नई ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने की दिशा में सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे ग्रुप ‘A’ या ‘B’ स्तर के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें। इन अधिकारियों का 27 जून को चंडीगढ़ स्थित न्यू हरियाणा सिविल सचिवालय में एक प्रशिक्षण सत्र भी करवाया गया। यह प्रशिक्षण उन्हें पोर्टल संचालन और नीति के क्रियान्वयन में सक्षम बनाएगा।
एचआरएमएस पोर्टल बना रहेगा मुख्य माध्यम
नई नीति के तहत हरियाणा सरकार के HRMS पोर्टल (http://hrmshry.nic.in) को ट्रांसफर प्रक्रिया का आधार बनाया गया है। विभागीय एडमिन लॉगिन कर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत नोडल मास्टर (MOTP) चयन करेंगे। पात्र अधिकारियों की सूची पोर्टल से प्राप्त की जाएगी और ओटीपी सत्यापन के बाद संबंधित अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा।
ट्रांसफर नीति लागू करने की प्रक्रिया तीन चरणों में
नियुक्त नोडल अधिकारी पोर्टल पर तीन चरणों में कार्य करेंगे। विभागीय स्तर पर किस समूह के कर्मचारियों को नीति में शामिल करना है, उसकी सूची अपलोड की जाएगी। यह तय करना कि कौन-से पद या कैडर नीति के अंतर्गत लाए जाएं या नहीं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आदेश पोर्टल पर अपलोड कर प्रक्रिया को अंतिम रूप देना। इस नीति के तहत यह भी स्पष्ट किया गया है कि चयनित अधिकारी दिसंबर 2026 से पहले रिटायर नहीं होने चाहिए ताकि पूरी प्रक्रिया स्थायित्व और निरंतरता के साथ आगे बढ़ सके।