Bulldozer Action: गुरुग्राम में 200 मकानों पर चलेगा बुलडोजर, 15 सालों से अवैध रूप से था कब्जा

Bulldozer Action in Gurugram: गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों में बसे 200 घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इस काम के लिए उपायुक्त की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

Updated On 2025-07-13 14:38:00 IST

गुरूग्राम में 5 अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर।

Bulldozer Action in Gurugram: गुरुग्राम के सोहना शहर के वार्ड 13 में स्थित हरियाणा टूरिज्म निगम की करीब साढ़े नौ एकड़ जमीन पर अवैध कॉलोनी पर बहुत जल्द बुलडोजर चलाया जाएगा। पर्यटन निगम की मांग पर जिला उपायुक्त ने इस काम के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। पुलिस सहायता मिलते ही निगम अवैध कॉलोनी में बने करीब 200 मकानों पर बुलडोजर चलाएगा।

टूरिज्म निगम की जमीन पर कब्जा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरावली पहाड़ी से सटी वार्ड नंबर 13 में हरियाणा टूरिज्म निगम की यह जमीन पिछले 15 सालों से अवैध रूप से बसी हुई थी। इन मकानों में रहने वाले लोगों ने पक्के मकानों के साथ-साथ झोपड़ियां और पशुपालन के आशियाने भी बनाएं हुए थे। यह भी कहा जा रहा है कि इन परिवारों के लोगों ने पर्यटन विभाग के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन वह असफल रहे अब अदालत ने कॉलोनी को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं।

बार्बेट कॉम्प्लेक्स सोहना के प्रबंधक सुनील शर्मा के मुताबिक, उपायुक्त ने निगम की मांग को स्वीकार किया है, जिसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट को भी नियुक्त कर दिया गया। सोहना के टोलनी गांव में भी अवैध रूप से फार्म हाउस कॉलोनियां काटने के आरोप में बिल्डर, एजेंट के अलावा तहसीलदार और पटवारी समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

पहले मुकदमे में क्या आरोप लगा ?
मामले में पहला मुकदमा शिकायतकर्ता सुरवीना भल्ला की शिकायत पर दर्ज हुआ था। शिकायत में उसने बताया कि दिसंबर, 2020 में उन्हें दो रियल एस्टेट एजेंट ने कॉनटेक्ट किया था। उन्होंने सुरवीना भल्ला से टोलनी गांव में जमीन खरीदने के लिए कहा है। इसके बाद साल 2021 में भल्ला ने 1.30 करोड़ रुपये देकर जमीन खरीद ली और उन्होंने 22 करोड़ रुपये निवेश करके फार्म हाउस बनाना शुरू कर दिया। लेकिन 2021 15 जून को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने उनके फार्म हाउस को मलबे में मिला दिया।

करोड़ों की खरीदी जमीन

दूसरा मुकदमा 58 साल की अमित बंगा की शिकायत पर दर्ज हुआ। अमित बंगा ने बताया कि उन्होंने फार्म हाउस बनाने के लिए जनवरी, 2020 में हरिदास गुप्ता की कंपनी एमएस गोल्डकिस्ट डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से 2.94 करोड़ रुपये में जमीन खरीदी थी। लेकिन बाद में पता लगा कि फार्म हाउस कॉलोनी अवैध रूप से विकसित की गई थी। दोनों मामलों में आरोप है कि सोहना तहसील स्टॉफ की मिलीभगत से इस फार्म हाउस कॉलोनी में रजिस्ट्री हुई है। इसमें पटवारी असगर और तहसीलदार शिखा गर्ग शामिल है। फेक डॉक्यूमेंट्स और साइट प्लान के आधार पर रजिस्ट्रियां हुई हैं।

लोगों ने क्या आरोप लगाए ?

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अवैध रुप से विकसित हो रही इन कॉलोनियों में लोगों को फंसाने के लिए बिल्डर ने अवैध रूप से सड़कों को बनाया था। लोगों का आरोप है कि कॉलोनी में गेट लगाए थे। खजूर के पेड़ और चमचमाती स्ट्रीट लगाई थी। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने 13 अप्रैल, 2022 को सोहना पुलिस स्टेशन में विभाग के डीटीपीई ने अवैध कॉलोनी काटने को लेकर मामला दर्ज करवाया था। आरोप लगाया गया है कि करोड़ों की धोखाधड़ी करने के बाद हरिदास गुप्ता, उनकी पत्नी राजबाला और कुछ दूसरे आरोपी सिंगापुर भाग गए हैं।

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