दिल्ली में पेंडिंग ट्रैफिक चालान का होगा निपटारा: 10 मई को लगेगी लोक अदालत, जानिए इसकी सभी जरूरी बातें
National Lok Adalat: दिल्ली के सात न्यायालयों में 10 मई 2025 को लोक अदालत लगने जा रही हैं। यहां आप अपने पेंडिंग चालानों का निपटारा करा सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं। आइए जानते हैं...
National Lok Adalat: आप दिल्ली में रहते हैं और आपका कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं, तो यह खबर आपके चालान के निपटारे में सहायक हो सकती है। ऐसे मामलों के निराकरण के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी) 10 मई, 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत लगाएगी। इस लोक अदालत से जुड़ी हर जानकारी जैसे अदालत कहां-कहां लगेगी, किस तरह के मामलों की सुनवाई होगी आदि इस खबर में आपको मिल जाएगी।
यह राष्ट्रीय लोक अदालत दिल्ली के सात न्यायालयों के परिसरों में लगेगी। इसमें लंबित कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान और नोटिसों का निपटारा किया जाएगा।
इन अदालत परिसरों में होगी सुनवाई
लोक अदालत द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू, साकेत और तीस हजारी के न्यायालय परिसरों में आयोजित की जाएंगी।
केवल इन्हीं मामलों का होगा निपटारा
इन लोक अदालतों में केवल 31 जनवरी, 2025 तक जारी किए गए ऐसे कंपाउंडेबल ट्रैफिक नोटिस और चालानों का निपटारा किया जाएगा, जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।
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इन चालानों की नहीं होगी सुनवाई
- गैर-शमनीय नोटिस (Non-compoundable notices)
- संज्ञान अस्वीकृत नोटिस (Cognizance declined notices)
- भुगतान किए गए नोटिस (Paid Notices)
- निपटान किए गए नोटिस (Disposed-Off Notices)
- नियमित, सांध्यकालीन या डिजिटल अदालतों में स्थानांतरित किए गए नोटिस
वाहन चालकों के लिए निर्धारित शर्तें
लोक अदालत के संदर्भ में वाहन मालिकों के लिए कुछ शर्तें और सीमाएं तय की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:
- निजी वाहन मालिक अधिकतम सात नोटिस या चालान का निपटान कर सकते हैं, जिसमें पांच नोटिस और दो चालान शामिल हैं।
- वाणिज्यिक वाहन मालिक अधिकतम दो नोटिस या चालान का निपटान कर सकते हैं।
National Lok Adalat for settling pending Compoundable Traffic Challans/Notices to be held on 10th May, 2025 (Saturday) at all Court Complexes, Delhi from 10 am to 4 pm.
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) May 4, 2025
Avail this opportunity to get cleared pending challans/notices.@DSLSA_DELHI pic.twitter.com/fYtB6UjvH6
वाहन मालिकों को करना होगा ये काम
- लोक अदालत में आने से पहले वाहन मालिकों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से अपने चालान डाउनलोड करके प्रिंट करने होंगे।
- प्रतिभागियों को अपने नोटिस और चालान की मुद्रित प्रतियां साथ लानी होंगी, क्योंकि न्यायालय परिसर में मुद्रण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- वाहन मालिकों को अपने निर्धारित टाइम स्लॉट पर चालान के प्रिंटआउट में दर्ज कोर्ट संख्या में उपस्थित होना है।
5 मई से एक्टिव होगी लिंक, डाउनलोड की सीमा तय
चालान डाउनलोड करने की लिंक 5 मई, 2025 को सुबह 10 बजे से सक्रिय हो गई है। प्रतिदिन 60,000 चालान या नोटिस डाउनलोड किए जा सकेंगे। जब तक कि कुल डाउनलोड की संख्या 1,80,000 तक नहीं पहुंच जाती। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लक्ष्य 180 बेंचों के माध्यम से 180,000 चालान का निपटारा करना है। प्रत्येक बेंच 1,000 मामलों को संभालेगी।
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(Edited By: Deepika)