Aravalli Hills: अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान,सीजेआई सूर्यकांत कल करेंगे सुनवाई
Aravalli Hills: अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस मुद्दे को लेकर 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी
सुप्रीम कोर्ट अरावली पहाड़ियों के मुद्दे को लेकर सुनवाई करेगा।
Aravalli Hills: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से संबंधित मुद्दे को लेकर खुद संज्ञान लिया है । मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अटॉर्नी जनरल मसीह द्वारा कल यानी 29 दिसंबर सोमवार को सुनवाई करेंगे। SC ने अरावली को पर्वत मानने के लिए नया मानक तैयार किया है, जिसका पूरे उत्तर भारत में विरोध हो रहा है। अरावली को बचाने के लिए दिल्ली समेत हरियाणा और राजस्थान में लोग मुहिम चला रहे हैं।
करीब 2 अरब साल पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला का महत्व सिर्फ हरियाणा और राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के लिए भी इसका काफी ज्यादा महत्व है। अरावली का जब तक अस्तित्व बना रहेगा, तब तक दिल्ली भीषण गर्मी और पर्यावरणीय संकट काफी सुरक्षित रहेगी। सदियों अरावली पर्वत ने दिल्ली के तापमान को संतुलित रखने में सहायता की है, इसके अलावा रेगिस्तान के विस्तार और प्रदूषण को रोकने में भी अपना अहम योगदान दिया है, लेकिन अब इस अरावली ढाल पर खतरा मंडरा रहा है, जो लोगों के लिए काफी चिंता का विषय है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कहा गया था ?
अरावली से जुड़े मुद्दे को लेकर 20 नवंबर को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अगुवाई वाली पीठ ने फैसला सुनाया था। बैंच में न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया शामिल थे। फैसले में कहा गया था कि जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है, इसके अलावा जहां 2 पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर तक है,
उस पूरे एरिया को अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर माना जाएगा, इसके अलावा बचे हुए एरिया को खनन गतिविधियों के लिए परमिशन दी गई थी। इस फैसले को केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर इन एरिया में खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में खनन की घटनाओं में बढ़ोतरी होने की संभावना बनी रहेगी।
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