Firecracker Ban: गाजियाबाद-नोएडा समेत यूपी के 8 जिलों में पटाखे बैन, नियम तोड़ने पर होगा एक्शन
Firecracker Ban: नोएडा और गाजियाबाद समेत यूपी के 8 जिलों में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। इसको लेकर यूपी पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है। नीचे पढ़ें गाइडलाइन...
दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन।
Firecracker Ban In Noida-Ghaziabad: दिल्ली के बाद अब नोएडा और गाजियाबाद में भी पटाखे पर बैन लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। यूपी सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद समेत कुल 8 जिलों में पटाखों के निर्माण, ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री के साथ ही स्टोरेज पर रोक लगा दी है। इन जिलों में मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर शामिल हैं।
दरअसल, दिवाली और अन्य त्योहारों के अवसर पर भारी मात्रा में पटाखे जलाते हैं, जिससे हवा में प्रदूषण फैलता है। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं।
नियम तोड़ने वालों पर होगा एक्शन
यूपी सरकार की ओर जारी गाइडलाइन के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-15 के तहत सजा दी जाएगी। यूपी पुलिस की ओर से जारी निर्देश में बताया कि दोषी पाए जाने पर 1 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर 5 साल तक के जेल की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा गंभीर मामला होने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। ऐसे में गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है।
पुलिस ने की जनता से अपील
यूपी पुलिस ने पटाखों पर बैन लगाने को लेकर निर्देश जारी करने के साथ ही जनता से नियमों का पालन करने की अपील की है। पुलिस ने 112 नंबर से एडवाइजरी भी जारी है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस ने अपील की है कि अगर कहीं पर पटाखों के निर्माण, बिक्री और भंडारण किया जा रहा है, तो उसकी शिकायत पुलिस को दें। इसके लिए 112 नंबर डायल करके, व्हाट्सएप (7570000100) या एसएमएस (7233000100) के जरिए शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर यूपी पुलिस के ऑफिशियल हैंडल पर भी शिकायत की जा सकती है।