India Gate Protest: इंडिया गेट पर माओवादी हिडमा के समर्थन में नारे लगाने के आरोप में 6 रिहा, 4 की जमानत याचिका खारिज
India Gate Protest: इंडिया गेट पर हिडमा के समर्थन में नारे लगाने के मामले में कोर्ट ने 6 आरोपी को रिहा कर दिया है, वहीं 4 की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का मामला।
India Gate Protest: दिल्ली के इंडिया गेट पर हुए वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शने के दौरान माओवादी कमांडर माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाने के मामले को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट अरिदमन सिंह चीमा की कोर्ट ने 6 आरोपियों को 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है, वहीं 4 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने मेहुल, प्रीतिरानी, सिमरन, नोई, वागीशा और करीना को जमानत दी है। कोर्ट का कहना है कि इन सभी को न्यायिक हिरासत में रखने का कोई ठोस कारण नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले से संबंधित डिजिटल सबूत पहले ही जब्त किए जा चुके हैं। ऐसे में आरोपियों द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना नहीं बनती है। कोर्ट ने कहा कि इन आरोपियों के खिलाफ नक्सलियों से जुड़े किसी कट्टरपंथी संगठन की सदस्यता का सबूत नहीं मिला है।
4 आरोपी की क्यों की जमानत याचिका खारिज ?
अदालत ने गुरकीरत कौर, रवजोत कौर, आयशा वफिया और अविनाश सत्यपति की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि चारों आरोपियों ने माडवी हिडमा के समर्थन में नारा लगाया था। इसके अलावा इन आरोपियों के प्रतिबंधित नक्सली संगठन ‘रेडिकल स्टूडेंट यूनियन’(RSU) के सदस्य होने की बात सामने आई है।
कोर्ट ने चारों आरोपियों की याचिका यह कहकर खारिज कर दिया कि, रिहा होने के बाद इस तरह का अपराध यह फिर से कर सकते हैं और इनके भागने की भी आशंका है। वहीं कोर्ट द्वारा अक्षय ई. आर. नाम के आरोपी की जमानत याचिका पर आज फैसला लिया जा सकता है। जब इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने माओवादी कमांडर के समर्थन में नारे लगाए थे। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया था।
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