Delhi School Admission: दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी, KG और कक्षा 1 में दाखिले के लिए शेड्यूल जारी
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने साल 2026-27 एकेडमिक ईयर में एंट्री-लेवल क्लास यानी नर्सली, केजी और कक्षा 1 के एडमिशन के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है।
दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी एडमिशन का शेड्यूल जारी।
Delhi Nursery Admission 2026: अगर आपके दिल्ली में रहते हैं और आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनका एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में करवाना है, तो ये खबर आपके लिए है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने साल 2026-27 एकेडमिक ईयर में एंट्री-लेवल क्लास यानी नर्सली, केजी और कक्षा 1 के एडमिशन के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, दिल्ली में नर्सरी स्कूल में एडमिशन के लिए 4 दिसंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया शूरू हो जाएगी। इसकी आखिरी तारीख 27 दिसंबर 2025 है।
अभिभावक दिल्ली शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इच्छुक अभिभावक ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय का यह आदेश सिर्फ खुली श्रेणी की सीटों पर लागू होता है। इसमें EWS/DG/CWSN प्रवेश शामिल नहीं हैं। इस एडमिशन प्रक्रिया के जरिए दिल्ली के लगभग 1,700 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को एडमिशन मिलेगा। नीचे पढ़ें पूरा शेड्यूल...
नर्सरी स्कूल एडमिशन का पूरा शेड्यूल
- एंट्री-लेवल क्लास यानी नर्सली, केजी और कक्षा 1 के एडमिशन के लिए 4 दिसंबर, 2025 से फॉर्म उपलब्ध होंगे।
- स्कूलों में आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर, 2025 है।
- 9 जनवरी, 2026 तक सभी स्कूलों को एप्लिकेंट्स की डिटेल्स अपलोड करनी होंगी। इसके बाद 16 जनवरी तक पॉइंट्स सिस्टम के तहत हर बच्चे को दिए गए मार्क्स अपलोड करने होंगे।
- चुने गए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट (वेटिंग लिस्ट के साथ) 23 जनवरी, 2026 को जारी की जाएगी।
- 24 जनवरी से 3 फरवरी, 2026 तक बच्चों के अभिभावक अंक आवंटन के जुड़े सवाल पूछ सकते हैं।
- 9 फरवरी, 2026 को दूसरी लिस्ट ( वेटिंग लिस्ट के साथ) जारी की जाएगी।
- दूसरी लिस्ट के लिए 10 से 16 फरवरी, 2026 तक अभिभावकों की समस्या का समाधान किया जाएगा।
- 19 मार्च, 2026 को एडमिशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी।
एडमिशन के लिए क्राइटेरिया
शिक्षा निदेशालय ने दाखिले किए लए उम्र सीमा भी तय कर दी है। यह उम्र सीमा 31 मार्च, 2026 को बच्चे की आयु के आधार पर जोड़ी जाएगी।
नर्सरी: बच्चे की आयु 3 से 4 साल के बीच होनी चाहिए।
केजी: बच्चे की आयु 4 से 5 साल के बीच होनी चाहिए।
कक्षा 1: बच्चे की आयु 5 से 6 साल के बीच होनी चाहिए।
शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया इन क्लास के लिए कम से कम और ज्यादा उम्र की लिमिट में स्कूल हेड के लेवल पर एडमिशन के लिए उम्र में एक महीने तक की छूट दी जा सकती है।
ये डॉक्यूमेंट जरूरी
एड्रेस प्रूफ के तौर पर कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। इसमें अभिभावक का राशन कॉर्ड, बच्चे और अभिभावक का डोमिसाइल प्रमाण पत्र, अभिभावक का वोटर आई-कार्ड, बिजली-पानी का बिल, बच्चे का पासपोर्ट, माता या पिता का आधार कार्ड शामिल है।
रजिस्ट्रेशन चार्ज
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने बताया कि जिन मापदंडों को विभाग ने खत्म कर दिया है। स्कूलों को मानदंड बनाते समय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। स्कूल अपनी वेबसाइटों पर सभी मानदंडों के लिए अंकों का विवरण भी जारी करेंगे।
साथ ही स्कूलों को ओपन सीटों के तहत एडमिशन पाने वाले बच्चों का विवरण भी अपलोड करना होगा, जिसमें पॉइंट्स सिस्टम के तहत दिए गए मार्क्स भी शामिल हैं। शिक्षा निदेशालय ने साफ किया है कि एडमिशन से जुड़े सभी शुल्कों की सीमा तय कर दी गई है। स्कूल द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 25 रुपये (नॉन रिफंडेबल) लिए जा सकते हैं।
स्कूल खुद तय कर सकेंगे गाइडलाइंस
एडमिशन के लिए स्कूल खुद से 100 अंकों के प्वाइंट सिस्टम में नेबरहुड, सिबलिंग, सिंगल पैरेंट जैसे मानक शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल हर साल की तरह इस बार भी घर से स्कूल की दूरी को प्राथमिकता दे सकते हैं। हालांकि स्कूलों द्वारा तय किए गए मानक बिना किसी भेदभाव और पारदर्शी होने चाहिए। जिला उपशिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाएगा। ये सेल सुनिश्चित करेंगे कि हर स्कूल शिक्षा निदेशालय के ऑनलाइन मॉड्यूल पर दाखिला मानक और उनको दिए गए अंक अपलोड करें।