High Court: पिटबुल ने काटा 6 साल के बच्चे का कान, दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD को दिया आदेश

Delhi High Court: दिल्ली में 6 साल के बच्चे पर हुए पिटबुल के हमले को लेकर हाईकार्ट ने पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पीड़ित बच्चे के पिता ने सरकार से मुआवजा मांगा है।

Updated On 2025-12-10 15:45:00 IST

पिटबुल का 6 साल के बच्चे पर हमले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। 

Delhi High Court: दिल्ली में 6 साल के मासूम बच्चे पर पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया था। हमले के दौरान कुत्ते ने बच्चे का बायां कान काट लिया था। इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को FIR पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पीड़ित बच्चे के पिता ने कोर्ट से कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा राशि की मांग उठाई है।

मामले में सुनवाई के दौरान MCD के वकील ने कोर्ट में कहा कि 24 नवंबर को कुत्ते को उसके मालिक की सहमति के बाद पिटबुल को जब्त कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि जब MCD को मामले के बारे में पता लगा तो तुरंत कार्रवाई की गई। कोर्ट को यह भी बताया गया कि यह पालतू कुत्ता बिना रजिस्ट्रेशन रखा गया था, जो कानून का उल्लंघन करता है।

मामले की सुनवाई कर रहे, जस्टिस सचिन दत्ता ने अंतरिम राहत देते हुए MCD को आदेश दिया है कि कुत्ते को तब तक नहीं छोड़ा जा सकता, जब तब तक यह सुनिश्चित न हो सके कि भविष्य में ऐसा हादसा फिर से न हो। हालांकि कोर्ट का कहना है कि मुआवजे की जिम्मेदारी सरकार से ज्यादा कुत्ते के मालिक की है, इसे लेकर दिल्ली सरकार के वकील ने भी यही कहा कि मुआवजा अपराध करने वाले को देना चाहिए।

कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि MCD के साथ मिलकर ऐसे हमलों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। कोर्ट में दाखिल याचिका में यह भी कहा गया है कि यह पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी पिटबुल कई लोगों को काट चुका है, लेकिन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अदालत में वकील ने कहा कि बच्चे के पिता दिहाड़ी मजदूर है, महीने में करीब 10 से 12 हजार रुपए कमाते हैं। ऐसे में पीड़ित बच्चे के पिता ने सरकार से इलाज और दवाइयों के खर्च के लिए मुआवजा मांगा है। वहीं हाईकोर्ट ने पुलिस को मार्च 2026 तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। कुत्ते के मालिक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, संबंधित ACP, SHO और सफदरजंग अस्पताल को नोटिस जारी किया है।

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