Delhi HC Order: दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत कोर्ट के ट्रायल जज को किया सस्पेंड, लगा ये गंभीर आरोप

Delhi High Court: साकेत कोर्ट के जस्टिस संजीव कुमार पर कदाचार के आरोप लगने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन अवधि के दौरान जज संजीव कुमार बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं।

Updated On 2025-09-01 11:07:00 IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल जज संजीव कुमार सिंह को सस्पेंड किया।

Delhi High Court Suspended Trial Judge: दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत कोर्ट के जस्टिस संजीव कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। उनके ऊपर कदाचार का आरोप लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की फुल कोर्ट मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। जस्टिस संजीव कुमार सिंह कमर्शियल कोर्ट के मामलों की सुनवाई कर रहे थे। हालांकि अब वे अदालती कार्यवाही से दूर रहेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, जस्टिस संजीव कुमार का हेडक्वार्टर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, साकेत का ऑफिस होगा। सस्पेंशन की अवधि के दौरान जस्टिस संजीव को सिर्फ सब्सिस्टेंस अलाउंस ही मिलेगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट को जस्टिस संजीव कुमार सिंह के आचरण को लेकर रिपोर्ट मिली। इसी वजह से हाईकोर्ट ने उन्हें सस्पेंड करने दिया है। साथ ही कोर्ट जस्टिस संजीव कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने पर विचार कर रही है।

बिना अनुमति नहीं छोड़ सकेंगे दिल्ली

'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस संबंध में 29 अगस्त को हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज की ओर से आदेश पारित किया गया। इसमें कहा गया कि जस्टिस संजीव कुमार सिंह बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं। बता दें कि संजीव कुमार सिंह साकेत कोर्ट में जिला जज के पद पर काम कर रहे थे। आदेश में कहा गया कि जस्टिस संजीव कुमार सिंह के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है।

क्या लगे हैं आरोप?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो जस्टिस संजीव कुमार पर कदाचार के आरोप लगे हैं। इसके साथ ही एक केस में वकील पर दबाव बनाने को कोशिश करने का भी आरोप लगा है। इतना ही नहीं, जज संजीव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने यौन शोषण मामले में समझौते के लिए पीड़िता पर दबाव बनाया था। यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में एक अपील की सुनवाई के दौरान सामने आया। इसके बाद इसकी जांच की गई, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई।

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