डॉग लवर्स ध्यान दें!: दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी, जानें नए नियम
Delhi Govt Guidelines: दिल्ली सरकार ने शहर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने और देखभाल को लेकर गाइडलाइन जारी की है। नीचे पढ़ें सरकार की पूरी गाइडलाइन...
दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी।
Delhi Govt Guidelines For Stray Dogs: राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले डॉग लवर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने आवारा और पालतू कुत्तों को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार, आवारा कुत्तों के लिए फीडिंग प्वाइंट बनाने, उसकी साफ-सफाई, रखरखाव को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। इसके साथ ही कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर भी नियम तय किए गए हैं।
दिल्ली सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में आवारा कुत्तों की देखभाल और सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। गाइडलाइन में कहा गया कि पशु प्रेमियों को परेशान करना, धमकाना या रोकना गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। नीचे पढ़ें पूरी गाइडलाइन...
- अब सिर्फ भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) से मान्यता प्राप्त एनजीओ ही आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और इलाज कर पाएंगे। कोई भी स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन एडब्ल्यूबीआई से परियोजना मान्यता प्रमाणपत्र के बिना आवारा कुत्तों के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम नहीं चलाएगा।
- एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर में विशेष इंतजाम करने होंगे। इसमें क्वारंटाइन केनेल, ऑपरेशन थिएटर, एम्बुलेंस वैन, शवों के निपटान के लिए इन्सिनेरेटर, सीसीटीवी और पूरे काम का रिकॉर्ड रखना शामिल है।
- हर महीने एक लोकल एबीसी मॉनिटरिंग कमेटी प्रगति की समीक्षा करेगी। इसके साथ ही हर साल की रिपोर्ट एडब्ल्यूबीआई को भेजना जरूरी होगा।
- हर वार्ड में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग प्वाइंट निर्धारित किए जाएंगे। इन जगहों के अलावा कहीं दूसरी जगह कुत्तों को खाना नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा।
- अगर कोई डॉग लवर भारतीय नस्ल के कुत्ते पालता है, तो उससे रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही पहले साल के टीकाकरण और नसबंदी में भी छूट मिलेगी।
- आक्रामक और रेबीज संदिग्ध कुत्तों को अलग रखा जाएगा।
- आवारा कुत्तों को उनके मूल स्थान से हटाना गैरकानूनी माना जाएगा।
- आवारा कुत्तों को लेकर मिलने वाली शिकायतों के लिए 24×7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए जाएंगे।
फीडिंग स्पॉट पर लगेंगे बोर्ड
गाइडलाइन के अनुसार, कुत्तों को खाना खिलाने के लिए हर वार्ड में फीडिंग स्पॉट बनाए जाएंगे। इसे साइनबोर्ड के जरिए स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा। हर नगरपालिका वार्ड में, कुत्तों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, आरडब्ल्यूए और निवासियों द्वारा उपयुक्त भोजन स्थलों की पहचान की जाएगी। फीडिंग प्वाइंट का चयन कुत्तों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए करना होगा। वहीं, अगर कोई व्यक्ति फीडिंग स्पॉट के बजाय किसी अन्य स्थान पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी
दिल्ली सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अगर आपके पास 3 महीने से ज्यादा उम्र का पालतू कुत्ता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पालतू कुत्तों के लिए हर साल रजिस्ट्रेशन रीन्यू कराना होगा। वहीं, भारतीय नस्ल के कुत्ते पालने पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही नसबंदी और टीकाकरण की सुविधा भी फ्री मिलेगी।
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