Kuldeep Singh Sengar: दिल्ली हाईकोर्ट से कुलदीप सेंगर को झटका, उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में सुनाया अहम फैसला

Kuldeep Singh Sengar: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका को खारिज कर दिया है।

Updated On 2026-01-19 16:46:00 IST

दिल्ली हाईकोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को मिला झटका। 

Kuldeep Singh Sengar: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत मामले में बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि अदालत ने इस मामले में सजा काट रहे उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा माफी वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कुलदीप सेंगर ने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। इस याचिका पर जस्टिस रविंदर डुडेजा द्वारा फैसला सुनाया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़िता की मौत मामले में कुलदीप सेंगर को 10 साल की सजा हुई है। बता दें कि अधीनस्थ अदालत ने 13 मार्च 2020 को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी, इसके अलावा दोषी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। उस दौरान अदालत ने कहा था कि परिवार में 'एकमात्र कमाने वाले सदस्य' की हत्या के मामले में किसी तरह की कोई नरमी नहीं बरती जा सकती है।

5 लोगों सुनाई थी सजा

पीड़िता के पिता की मौत मामले में कुलदीप सेंगर समेत उनके भाई अतुल सिंह सेंगर और पांच अन्य लोगों को भी 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। सेंगर के इशारे पर पीड़िता के पिता को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस हिरासत में शस्त्र अधिनियम के तहत पीड़िता के पिता की बर्बरता की वजह से 9 अप्रैल 2018 को उनकी मौत हो गई थी। वहीं साल 2017 में पीड़िता का अपहरण और रेप केस में भी कुलदीप को दोषी पाया गया था।

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