Fire Safety Portal: दिल्ली में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट रिन्‍युअल होगा ऑनलाइन, सरकार ने लॉन्‍च किया नया पोर्टल

Fire Safety Renewal: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने फायर NOC रिन्यू के लिए नया पोर्टल लॉन्‍च किया है। पोर्टल से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट का रिन्‍युअल करना आसान हो जाएगा।

Updated On 2025-11-16 13:25:00 IST

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 'फायर पोर्टल' लॉन्च किया।

Fire Safety Renewal: दिल्लीवासियों के लिए अब अपने मकानों, दुकानों और प्रतिष्‍ठानों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट रिन्‍युअल कराना आसान हो गया है। अब आम लोगों को रिन्‍युअल के लिए अलग-अलग दफ्तरों और एजेंसियों के चक्कर नहीं काटने पडेंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने इसे लेकर राजधानी के नागरिकों, दुकानदारों और व्‍यापारियों के लिए नया 'फायर पोर्टल' लॉन्च किया है। इस पोर्टल का शुभारंभ बीते दिन शनिवार को सीएम रेखा गुप्ता ने किया है। पोर्टल के माध्यम से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट का रिन्‍युअल प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन बेस्ड होगा।

नए पोर्टल को व्‍यापार सुगमता की दिशा में एक बेहतर फैसला बताया जा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पहले फायर परमिट और लाइसेंसिंग जैसी प्रक्रियाओं कईं एजेंसियों की भागीदारी होती थी, जिसकी वजह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता था। लेकिन पोर्टल लॉन्च हो जाने से लोगों को चक्कर काटने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा।

ऑनलाइन डिटेल्स चेक करने की सुविधा

सर्टिफिकेट के रिन्‍युअल के लिए 'पोर्टल फॉर ऑनलाइन रिन्यूअल ऑफ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट' पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन डिटेल्स भी देख सकता है, जैसे उसकी फाइल किस अधिकारी के पास और कितने समय से पेंडिंग है, या किस फेज में उस पर काम चल रहा है। आवेदन से लेकर ट्रैकिंग तक पूरा प्रोसेस डिजिटल हो कर दिया है।

कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी ?

पोर्टल के शुभारंभ के दौरान सीएम रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे। आशीष सूद ने कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश एक मूल मंत्र 'मिनिमम गवर्नेमेंट, मैग्जीमम गवर्नेंस' के साथ आगे बढ़ रहा है. इसका उद्देश्य सरकार की भूमिका सरल, सुव्यवस्थित और नागरिकों के लिए सहायक बनाना है, ताकि आम व्यक्ति का जीवन और भी सहज हो सके।'

आशीष सूद ने आगे आवेदन की प्रक्रिया बेहद सरल है, इसके लिए आवेदक को केवल मकान/ प्रतिष्ठान का पता, पैन कार्ड, बिजली का बिल, सीए नंबर और पुरानी NOC का नंबर देना पड़ेगा। पोर्टल आवेदन को तुरंत संबंधित अधिकारियों और मुख्य अग्निशमन निदेशक तक पहु्ंचा देगा। ADOऑफिसर जगह का निरीक्षण करेगा और रिपोर्ट तैयार करके उसे पोर्टल पर अपलोड करेगा। मंजूरी मिलने के बाज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।

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