सोनिया गांधी को नोटिस: दिल्ली कोर्ट ने पुराने वोटर लिस्ट केस में किया समन, 6 जनवरी तक देना होगा जवाब

Sonia Gandhi: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट मामले में कोर्ट ने नोटिस भेजा है। सोनिया गांधी पर भारतीय नागरिकता लेने से पहले वोटर बनने का आरोप लगा है।

Updated On 2025-12-09 15:34:00 IST

सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट मामले में कोर्ट ने भेजा नोटिस। 

Sonia Gandhi: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। सोनिया गांधी पर आरोप लगा है कि वह भारत की नागरिकता लेने से पहले वोटर बन गई थीं। इसे लेकर राउज़ एवेन्यू सेशंस कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में मजिस्ट्रेट ने कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को खारिज किया गया था।

सोनिया गांधी पर आरोप लगा है कि उन्होंने साल 1980 में कथित रूप से अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल कराया था। राउज़ एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अधिवक्ता विकस त्रिपाठी द्वारा याचिका दायर की गई है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने की अदालत में हुई है। याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी की तरफ से सीनियर अधिवक्ता पवन नरंग ने दलीलें दी हैं। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस से इस मामले पर उनका पक्ष जानना चाहा और नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता ने क्या कहा ?

याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी ने कोर्ट में दावा करते हुए कहा है कि साल 1980 में सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची दर्ज था। जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को हासिल की थी।

याचिका में कहा गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, जो उस वक्त भारत का नागरिक नहीं था, ऐसे में यह कानून का गंभीर उल्लंघन है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1982 में मतदाता सूची से हटा दिया गया था, लेकिन फिर 1983 में फिर से लिस्ट में दर्ज किया गया है।

याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नरंग ने अदालत में कहा कि 'अगर सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में दर्ज था, तो इसके लिए कुछ न कुछ दस्तावेज जरूर लगाए गए होंगे, और इस बात की भी पूरी संभावना है कि ये दस्तावेज जाली, फर्जी या गलत तरीके से तैयार किए गए हों।

6 जनवरी को होगी सुनवाई

पवन नरंग ने अदालत से यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता इस मामले की जांच के लिए पहले ही पुलिस के पास गया था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करने से मना कर दिया। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य चार्जशीट दाखिल करना नहीं है, लेकिन कम से कम इस मामले की जांच होना जरूरी है, ताकि सच्चाई के बारे में पता लग सके। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सोनिया गांधी दोनों से जवाब मांगा है, अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी।

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