खोदना है गड्ढा तो लेनी पड़ेगी मंजूरी: आ गया गड्ढा ऐप, बिना मंजूरी जेसीबी लगाई तो भुगतना पड़ेगा दंड

जेसीबी मशीन लगवाकर अपने हिसाब से गड्ढे खुदवा कर अपने काम कर लेता है, लेकिन अब ये नहीं चलने वाला है। गड्ढा ऐप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

Updated On 2025-05-30 11:39:00 IST

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में हम देखते आए हैं कि कोई भी आदमी कहीं भी जेसीबी मशीन लगवाकर अपने हिसाब से गड्ढे खुदवा कर अपने काम कर लेता है, लेकिन अब ये नहीं चलने वाला है। अब कोई भी नगरीय निकाय हो या सरकारी ठेकेदार, या जेसीबी मालिक उन्हें सीबीडीयू (कॉल बिफोर यू डिग) एप में पंजीकरण कराना होगा और सूचना देने के बाद ही खुदाई की जा सकेगी। अगर गड्डा खोदने वाले इस नियम का पालन नहीं करते, तो उनके लिए दंड का प्रावधान भी रखा गया है।

ऐसे होगा सीबीयूडी एप का उपयोग
इस काम के लिए तैयार किए गए सीबीयूडी एप के उपयोग के लिए के उपयोग के संबंध में ये निर्देश दिए गए हैं। सीबीयूडी ऐप पर नगरीय निकायों के समस्त संबंधित अधिकारियों के संपर्क विवरण की मैपिंग कर ऐप में अपलोड किया जाए। उत्खनन करने वालों को सीबीयूजी ऐप पर खुद को पंजीकृत करने और उत्खनन गतिविधियों को शुरू करने से पहले सीबीयूडी ऐप के माध्यम का उपयोग करने के लिए एजेंसियों को अनिवार्यतः निर्देशित करने कहा गया है। उत्खननकर्ताओं का ऐप उपयोग न करने के लिए दंड के प्रावधान की जानकारी दी जावे एवं उपयोग करने वाले को प्रोत्साहित किया जाये।

जेसीबी, एक्सावेटोर का होगा पंजीयन
सीबीयूडी मोबाईल ऐप स्थानीय निकायों के लिये होने के कारण किसी भी उपयोगकर्ता एजेंसी को सपोर्ट करता है। जैसे कि पानी की पाइप लाइन सीवरेज, गैस पाइप लाइन इलेक्ट्रिक केबल आदि, जो विभिन्न राज्य सरकार के स्वामित्य या प्रबंधन में है। इसलिए भारतीय टेलीग्राफ (इन्फ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी) नियम 2022 के अनुसार ही कार्य किया जाए। सभी निजी कार्य एजेंसी, ठेकेदारों को सीबीयूडी) मोबाईल ऐप के उपयोग करने हेतु अनिवार्यतः सूचित कर उन्हें प्रोत्साहित किया जावे। निकायों के लिए नोडल अधिकारी नामांकित कर निकायों में पंजीकृत सभी ठेकेदार एवं जेसीबी, खुदाई के यंत्र (एक्सावेटोर) मालिकों के पंजीकरण कराना होगा।

संचालनालय ने जारी किया आदेश
इस संबंध में संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास ने राज्य के सभी नगर निगम आयुक्त, सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिक निगम और नगर पंचायतों को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के समस्त विभागों, संस्थाओं तथा अन्य एजेंसियों, ठेकेदारों द्वारा सीबीयूडी ऐप का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसमें सार्वजनिक उत्खनन (शासकीय या निजी) करने के इच्छुक एजेंसियों को किसी भी प्रकार की खुदाई केवल सीबीयूडी मोबाईल एप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन तथा पूर्व सूचना के बाद ही किया जाना है। नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत) इत्यादि विभाग, कार्यालयों के नोडल अधिकारी, समस्त निर्माण ठेकेदार एवं जेसीबी मालिकों को सीबीयूडी ऐप में पंजीकृत करना आवश्यक है।

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