साय कैबिनेट ने लिए बड़े निर्णय: आनलाइन बंटेंगी रेत खदानें, खदान के आसपास ही खर्च होंगे DMF के पैसे
सीएम विष्णुदेव साय ने कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। DMF की 70% राशि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में खर्च होगी।
कैबिनेट की बैठक लेते सीएम विष्णुदेव साय
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने कैबिनेट की बैठक ली। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साय केबिनेट में कई अहम निर्णय लिए गए। जिसमें छत्तीसगढ़ DMF नियम में संशोधन किया गया है। DMF की 70% राशि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में खर्च होगी। खनन क्षेत्र के 15 किमी के अंदर 70% राशि खर्च होगी। DMF की 30% राशि 25 किमी के अंदर खर्च होगी। पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि पर खर्च होगा। पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण पर राशि खर्च होगी। महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध व निशक्तजन पर राशि खर्च होगी। कौशल विकास, रोजगार, स्वच्छता पर चर्चा खर्च होगी।
वहीं जिसमें गौड़ खनिज साधारण रेत खनन एवं व्यवसाय नियम 2025 का अनुमोदन किया गया। रेत खदान अब ऑनलाइन माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। रेत के अवैध खनन रोकने कड़े प्रावधान किए जाएंगे। जनता को उचित मूल्य में रेत मिलेगी और पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाएगा। नवा रायपुर में CSCS को क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए 7.69 एकड़ भूमि देने का अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए-
1. मंत्रिपरिषद द्वारा भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 के संशोधित गाईडलाईन्स के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में आवश्यक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70 प्रतिशत राशि का व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्तजन के कल्याण के साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, आवास, पशुपालन के समग्र विकास पर किया जाएगा।
2. मंत्रिपरिषद द्वारा साधारण रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन एवं नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 को निरसित करते हुए नवीन नियम ‘‘छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025‘‘ का अनुमोदन किया गया। इससे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही रेत उत्खनन में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नियमों में रेत खदान आवंटन की कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से की जाएगी। इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी।
3. कृषि भूमि के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया, जिसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्गमीटर तक के भू-खण्ड की दर को समाप्त करते हुए सम्पूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसाझार में जिस तरह की अनियमितताएँ सामने आई थीं, उनसे बचने के लिए यह व्यवस्था मददगार होगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के ढाई गुना करने के प्रावधान को विलोपित करने के साथ ही शहरी सीमा से लगे ग्रामों की भूमियों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्गमीटर में दरों का निर्धारण किया जाएगा।
4. मंत्रिपरिषद् की बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (cscs) को नवा रायपुर (अटल नगर) के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए 7.96 एकड़ भूमि आबंटित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।