कैदी की फरारी पर भूपेश के सवाल: रायपुर जेलर बोले- मैन्युअल में बंदियों से काम लेने का है प्रावधान

कैदी फरार होने वाले मामले में भूपेश बघेल के आरोप का जवाब देते हुए जेल प्रशासन ने कहा कि, जेल मैन्युअल में बंदियों से काम लिए जाने का प्रावधान है।

Updated On 2025-09-03 19:49:00 IST

रायपुर जेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के केंद्रीय जेल से एक सजायाफ्ता बंदी फरार हो गया है। इस मामले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा के इस्तीफे की मांग की थी। जिस पर जेल प्रशासन ने सफाई देते हुए बताया कि, अधीक्षक की अनुमति से बंदियों से बाहर काम करवाने का प्रावधान है।

वर्ष 2023 में 16 हजार से अधिक बार बाहर काम कराया गया है। जेल मैन्युअल में बंदियों से काम लिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए न्यायालय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

जेल प्रशासन ने जवाब देते हुए लिखा कि, जेल मैन्यूअल में जेल की दीवार के बाहर कैदियों को श्रम कार्य पर लगाये जाने का प्रावधान है। इसकी इजाजत देने का अधिकार जेल अधीक्षक के पास है। इस कार्य के लिए माननीय न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। 2023 में 16020 बार बंदियों को केन्द्रीय जेल, रायपुर की दीवार के बाहर श्रम कार्य हेतु निकाला गया था।

भारत की सभी जेलों में श्रम कार्य के लिए कैदियों को जेल अधीक्षक की अनुमति उपरांत जेल से बाहर निकाला जाता है। बंदियों से नियमानुसार जेल परिसर में श्रम कार्य कराने की कार्यवाही मध्यप्रदेश शासनकाल से ही प्रचलन में है। यह कोई नई प्रथा नहीं है।

काम के दौरान हुआ फरार

उन्होने आगे कहा कि, केन्द्रीय जेल, रायपुर परिसर में स्थित क्वार्टर के पास पीछे के क्षतिग्रस्त गेट को, जो केन्द्रीय जेल रायपुर की सम्पत्ति है तथा परिसर के भीतर स्थित है, के श्रम कार्य हेतु दिनांक 21.08.2025 को लोहार प्रशिक्षक विष्णुदेव ठाकुर एवं जेल प्रहरी मनीष राजवाडे के साथ बंदियों को भेजा गया था। श्रम कार्य के दौरान बंदी चन्द्रवीर उर्फ पिन्टू फरार हो गया।

श्रम कार्य के दौरान बंदी चन्द्रवीर उर्फ पिन्टू के फरार हो जाने के कारण दिनांक 21.08.2025 को ही उसके विरूद्ध थाना गंज जिला रायपुर में धारा 262 बी.एन.एस. के अन्तर्गत एफ.आई.आर. क. 220/2025 दर्ज कराई गई है। फरार आरोपी चन्द्रवीर उर्फ पिन्टू की गिरफ्‌तारी के लिए अन्य राज्यों की पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है।

लोहार प्रशिक्षक और जेल प्रहरी सस्पेंड

उक्त प्रकरण में लोहार प्रशिक्षक विष्णुदेव ठाकुर एवं जेल प्रहरी मनीष राजवाडे को दिनांक 21.08. 2025 को ही निलंबित किया जाकर उनके विरूद्ध विभागीय जांच प्रांरभ की गई है। बंदी के श्रम कार्य के दौरान फरार होने की घटना के दिन ही प्रकरण में थाना गंज में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी।

घटना के दिन ही अपचारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था। अनेक समाचार पत्रो में दिनांक 22.08.2025 को इस आशय की खबरें प्रकाशित हुई है। अतएव यह कहना गलत है कि प्रकरण को छुपाया गया है। 

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